
भारत में लगातार National Highway और Expressway का विस्तार हो रहा है। सरकार द्वारा अधोसंरचना विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के तहत अब देशभर में कई हाइवे और एक्सप्रेसवे चालू हो चुके हैं। इन सड़कों पर वाहन लेकर चलने पर ड्राइवरों को टोल टैक्स (Toll Tax) देना पड़ता है, जिसे सड़क निर्माण, रख-रखाव और प्रबंधन में लगाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ विशेष व्यक्तियों और कैटेगरी को सरकार ने टोल टैक्स से पूरी तरह छूट दी है?
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भारत सरकार द्वारा टोल टैक्स में छूट का प्रावधान केवल विशेष और सार्वजनिक हित के लिए किया गया है। इन प्रावधानों का उद्देश्य राष्ट्रीय सेवा में लगे लोगों, संवैधानिक पदाधिकारियों और जनसेवा में लगे वाहनों को सुगम यात्रा प्रदान करना है। हालांकि, आम नागरिकों को अब भी टोल टैक्स का भुगतान करना होता है, लेकिन सरकार समय-समय पर स्थानीय स्तर पर राहत देने की योजनाएं भी लागू करती रहती है।
क्यों लिया जाता है Toll Tax?
Toll Tax एक प्रकार का शुल्क होता है, जिसे वाहनों से सड़क, पुल या एक्सप्रेसवे पर चलने के लिए वसूला जाता है। इसका मकसद उन सड़कों की लागत वसूलना है जो विशेष रूप से तेज और सुरक्षित यात्रा के लिए बनाई गई होती हैं। इस टैक्स का उपयोग सड़क के निर्माण, उसकी मरम्मत और संचालन हेतु किया जाता है।
भारत में Toll Tax कौन वसूलता है?
देश में National Highway और Expressway के निर्माण का कार्य National Highways Authority of India (NHAI) द्वारा किया जाता है। यह एजेंसी ही देशभर में टोल टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी निभाती है। एनएचएआई विभिन्न टोल प्लाजा के माध्यम से टोल कलेक्शन करती है और वहां से इकट्ठा राशि को सड़कों के रखरखाव में लगाती है।
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किन लोगों को मिलती है Toll Tax से छूट?
भारत सरकार द्वारा कुछ विशेष वर्गों के लोगों को टोल टैक्स (Toll Tax) से पूरी तरह छूट दी गई है। ये वह लोग हैं जो संवैधानिक या प्रशासनिक रूप से उच्च पदों पर कार्यरत होते हैं या जिनका योगदान देश के लिए विशिष्ट रहा है।
संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को छूट:
सरकार ने निम्नलिखित संवैधानिक और उच्च पदस्थ अधिकारियों को टोल टैक्स में छूट दी है:
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री
- भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश
- राज्यपाल और उपराज्यपाल
- लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति
- राज्य विधानसभाओं और परिषदों के अध्यक्ष
- केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकारों के मंत्री
- सांसद (MPs) और विधायक (MLAs), विधान परिषद के सदस्य (MLCs)
- भारत सरकार के सचिव
- उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश
- भारत में आधिकारिक दौरे पर आए विदेशी गणमान्य व्यक्ति
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पुरस्कार विजेताओं को भी है Toll Tax में छूट
देश के लिए वीरता और विशेष योगदान के लिए सम्मानित पुरस्कार विजेताओं को भी टोल टैक्स में पूरी छूट प्राप्त है। इसमें शामिल हैं:
- परमवीर चक्र
- महावीर चक्र
- अशोक चक्र
- कीर्ति चक्र
- शौर्य चक्र
इन सभी विजेताओं को टोल प्लाजा पर अपना फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाना होता है।
रक्षा और सुरक्षा बलों को भी छूट
भारतीय सेना (Indian Army), नौसेना (Navy), वायुसेना (Air Force) के साथ ही अर्धसैनिक बल, पुलिस और अग्निशमन विभाग के अधिकारी जब ड्यूटी पर होते हैं तो उन्हें भी टोल टैक्स में छूट दी जाती है।
इसके अतिरिक्त एनएचएआई, सर्वेक्षण, निरीक्षण या निर्माण कार्य से जुड़े वाहनों को भी टोल टैक्स से छूट प्राप्त है।
एंबुलेंस और शव वाहन को भी राहत
सरकार ने सार्वजनिक सेवा के तहत उपयोग में लाए जाने वाले एंबुलेंस और शव वाहनों को देशभर में कहीं भी Toll Tax देने से छूट दी है। ये वाहन जब भी किसी टोल प्लाजा से गुजरते हैं, उन्हें टोल नहीं देना पड़ता।
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स्थानीय निवासियों को भी मिलती है छूट
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि टोल प्लाजा के नजदीकी इलाके में रहने वाले स्थानीय निवासियों को भी Toll Tax में छूट दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति रोज़मर्रा की यात्रा के लिए उस मार्ग का उपयोग करता है और वह टोल प्लाजा के दायरे में आता है, तो वह स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र के आधार पर छूट का लाभ ले सकता है।