
दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक सख्त फैसला लिया है। 31 मार्च 2025 के बाद राष्ट्रीय राजधानी में 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस निर्णय की घोषणा की। उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंपों पर ऐसे उपकरण लगाए जाएंगे, जो 15 साल से अधिक पुराने वाहनों की पहचान कर उन्हें ईंधन देने से रोकेंगे।
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पेट्रोल पंपों पर लगेगी ऑटोमेटिक पहचान मशीन
सरकार द्वारा घोषित इस नए नियम के तहत, दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर ऐसे ऑटोमेटिक उपकरण लगाए जाएंगे, जो वाहनों की उम्र की पहचान कर सकें। ये मशीनें यह सुनिश्चित करेंगी कि 15 साल से पुराने वाहनों को ईंधन न मिले, जिससे शहर में प्रदूषण का स्तर कम हो सके।
पर्यावरण मंत्री ने बताया कि यह कदम दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा, सरकार इस नीति के बारे में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को भी सूचित करेगी, ताकि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
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एंटी-स्मॉग गन होंगी अनिवार्य
सरकार ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अतिरिक्त उपायों की भी घोषणा की है। अब राष्ट्रीय राजधानी में स्थित ऊंची इमारतों, होटलों और वाणिज्यिक परिसरों में ‘एंटी-स्मॉग गन’ लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे वायु में मौजूद हानिकारक कणों को कम करने में मदद मिलेगी।
मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार ने वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए और भी कई योजनाएं बनाई हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और सार्वजनिक परिवहन में सुधार करना शामिल है।
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सीएनजी बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसों का संचालन
दिल्ली सरकार ने अपने सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में भी बड़े बदलाव करने का फैसला किया है। दिसंबर 2025 तक दिल्ली की 90 प्रतिशत सीएनजी बसों को हटाकर उनकी जगह इलेक्ट्रिक बसों को लाया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य स्वच्छ और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है।
सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक बसों का उपयोग वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक होगा और दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को और अधिक पर्यावरण-अनुकूल बनाएगा।
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पुराने वाहनों पर पहले से ही है पाबंदी
गौरतलब है कि दिल्ली में पहले से ही 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर रोक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत इस तरह के वाहनों को जब्त किया जा सकता है। अब सरकार इस नियम को और सख्ती से लागू करने के लिए पेट्रोल पंपों से ईंधन की आपूर्ति बंद करने का कदम उठा रही है।
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सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने या इलेक्ट्रिक वाहनों में अपग्रेड करने पर विचार करें। साथ ही, दिल्ली के लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं भी दी जाएंगी।