अगर आप अपने पीएफ खाते से पैसे निकालना चाहते हैं, तो यह ऑनलाइन प्रक्रिया बेहद सरल है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित पीएफ खाते में हर महीने कर्मचारी और कंपनी दोनों का योगदान होता है, और इस पर सरकार की ओर से ब्याज भी मिलता है।
पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए ज़रूरी चीजें
पीएफ खाते से ऑनलाइन पैसे निकालने के लिए आपके पास एक सक्रिय UAN, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता लिंक होना चाहिए। ये सभी चीजें पूरी होने पर ही आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट से अपना पीएफ फंड निकाल सकते हैं।
पीएफ खाते से पैसा निकालने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
- वेबसाइट पर लॉगिन करें: सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहाँ अपने UAN नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें।
- क्लेम फॉर्म सिलेक्ट करें: ‘Online Services’ टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेन्यू से ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)’ ऑप्शन को चुनें। इसके बाद, बैंक अकाउंट के आखिरी 4 नंबर दर्ज कर ‘Verify’ पर क्लिक करें।
- ऑनलाइन क्लेम के लिए आगे बढ़ें: ‘Yes’ पर क्लिक करके अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट पर साइन करें, फिर ‘Proceed for Online Claim’ बटन पर क्लिक करें।
- फॉर्म 31 सिलेक्ट करें: पीएफ एडवांस के लिए ‘PF Advance (Form 31)’ चुनें, जिससे एक नया सेक्शन ओपन होगा।
- डिटेल्स भरें: अब ‘Purpose for which advance is required’, अमाउंट और एम्प्लॉयर सिलेक्ट करें। इसके बाद वेरिफिकेशन पर टिक करके सबमिट कर दें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- कम्पनी की मंजूरी: आखिर में आपकी कंपनी को आपकी विड्रॉल रिक्वेस्ट स्वीकार करनी होगी। इस प्रक्रिया के बाद, आमतौर पर 15-20 दिनों में पैसे आपके बैंक खाते में पहुंच जाते हैं।
यह प्रक्रिया आपके पीएफ खाते से जरूरत के समय पैसे निकालने के सबसे आसान तरीकों में से एक है, जो आपके समय और प्रयास दोनों की बचत करती है।