ट्रेन छूट गई? उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में कैसे करें यात्रा, जानें IRCTC के नियम

आरक्षित और जनरल टिकट पर यात्रा के नियम, रिफंड की प्रक्रिया, और जुर्माने से बचने के आसान तरीके जानें।

Photo of author

Written byRohit Kumar

verified_75

Published on

ट्रेन छूट गई? उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में कैसे करें यात्रा, जानें IRCTC के नियम

भारतीय रेलवे त्योहारों और छुट्टियों के दौरान लाखों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन कई बार जब ट्रेन छूट जाती है, तो यात्रियों के लिए यह एक गंभीर समस्या बन जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या छूटी हुई ट्रेन के टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा संभव है? भारतीय रेलवे ने इस स्थिति के लिए विशेष नियम और प्रावधान बनाए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि ऐसी परिस्थिति में यात्रियों के पास क्या विकल्प होते हैं।

ट्रेन छूटने पर आरक्षित टिकट के नियम

यदि आपके पास कन्फर्म या आरएसी (Reservation Against Cancellation) टिकट है और आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो भारतीय रेलवे के नियम स्पष्ट हैं।

  • दूसरी ट्रेन में यात्रा के लिए नया टिकट आवश्यक: कन्फर्म या आरएसी टिकट वाले यात्री उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। हर यात्री को नई ट्रेन के लिए अलग से टिकट खरीदना होगा।
  • गैर-कानूनी यात्रा पर जुर्माना: बिना वैध टिकट के दूसरी ट्रेन में यात्रा करना रेलवे कानून के तहत दंडनीय है। पकड़े जाने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

रिफंड के लिए टीडीआर प्रक्रिया

Earthnewj से अब व्हाट्सप्प पर जुड़ें, क्लिक करें

अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है और आप यात्रा नहीं कर पाते, तो रिफंड का विकल्प उपलब्ध है। इसके लिए टीडीआर (Ticket Deposit Receipt) दायर करना अनिवार्य है।

  • समय सीमा: टीडीआर दायर करने के लिए आपको ट्रेन छूटने के 4 घंटे के भीतर आवेदन करना होगा।
  • रिफंड की प्रक्रिया: रेलवे रिफंड की राशि का निर्धारण टिकट की श्रेणी और नियमों के आधार पर करता है। हालांकि, पूरी राशि वापस मिलने की गारंटी नहीं होती क्योंकि इसमें कुछ कटौती की जाती है।

जनरल टिकट पर दूसरी ट्रेन से यात्रा

यदि आपके पास जनरल टिकट है और आपकी ट्रेन छूट गई है, तो भारतीय रेलवे इस स्थिति में कुछ सहूलियत देता है।

  • यात्रा की अनुमति: जनरल टिकट पर आप उसी रूट और श्रेणी की दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं।
  • उच्च श्रेणी में यात्रा पर जुर्माना: यदि आप जनरल टिकट के साथ स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करते हैं, तो जुर्माना भरना पड़ सकता है।

ट्रेन छूटने पर क्या करें?

जब आपकी ट्रेन छूट जाए, तो आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

  1. नया टिकट खरीदें: यदि यात्रा जरूरी है, तो नई ट्रेन के लिए टिकट खरीदना सबसे सुरक्षित विकल्प है।
  2. टीडीआर दायर करें: यदि यात्रा संभव नहीं है, तो रिफंड के लिए रेलवे के पोर्टल या काउंटर पर टीडीआर दायर करें।
  3. सहायक स्टाफ से सहायता लें: स्टेशन पर मौजूद रेलवे के कर्मचारी आपको रिफंड और यात्रा की अन्य जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से कैसे बचें?

भारतीय रेलवे के नियमों का पालन करना ही जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बचने का एकमात्र तरीका है। बिना टिकट या गैर-कानूनी तरीके से यात्रा करने पर रेलवे अधिकारी आप पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।

Also ReadRBI का बड़ा फैसला! सिबिल स्कोर के लिए नए 6 नियम लागू, 1 तारीख से बदल जाएंगे लोन के नियम

RBI का बड़ा फैसला! सिबिल स्कोर के लिए नए 6 नियम लागू, 1 तारीख से बदल जाएंगे लोन के नियम

FAQs: ट्रेन छूटने पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. क्या छूटी हुई ट्रेन के कन्फर्म टिकट पर दूसरी ट्रेन में सफर किया जा सकता है?
नहीं, इसके लिए नया टिकट खरीदना अनिवार्य है।

2. ट्रेन छूटने पर क्या रिफंड मिलता है?
रिफंड के लिए टीडीआर दायर करना होगा, लेकिन पूरी राशि वापस नहीं मिलती क्योंकि रेलवे कुछ कटौती करता है।

3. जनरल टिकट वाले यात्री दूसरी ट्रेन में कैसे यात्रा कर सकते हैं?
वे उसी रूट और श्रेणी की दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते हैं, लेकिन उच्च श्रेणी में यात्रा करने पर जुर्माना लगेगा।

4. टीडीआर दायर करने की समय सीमा क्या है?
आपको ट्रेन छूटने के 4 घंटे के भीतर टीडीआर दायर करना होगा।

5. बिना टिकट यात्रा करने पर क्या कार्रवाई होती है?
बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय है, जिसमें जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

Also ReadMuslims Protest on Holi: होलिका दहन के दिन मुसलमान क्यों करने जा रहे प्रदर्शन? दोहराया जाएगा ‘शाहीन बाग’?

Muslims Protest on Holi: होलिका दहन के दिन मुसलमान क्यों करने जा रहे प्रदर्शन? दोहराया जाएगा ‘शाहीन बाग’?

You might also like

Leave a Comment

हमारे Whatsaap ग्रुप से जुड़ें