शासन ने वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारकों के लिए आधार फीडिंग को अनिवार्य कर दिया है। पेंशन जारी रखने के लिए सभी लाभार्थियों को अपने आधार कार्ड की जानकारी पेंशन सिस्टम से जोड़नी होगी। इसके लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की गई है। इस तारीख के बाद आधार फीडिंग न कराने वाले लाभार्थियों की पेंशन रोक दी जाएगी।
जिले में अभी भी 30 हजार से अधिक लाभार्थी आधार फीडिंग प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके हैं। समाज कल्याण विभाग के अनुसार, इनमें वृद्धावस्था पेंशन के सबसे अधिक लाभार्थी शामिल हैं। विभाग ने बार-बार निर्देश जारी कर सभी पात्र लोगों को समय पर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।
ई-केवाईसी और आधार फीडिंग लागू
शासन ने ई-केवाईसी और आधार फीडिंग को लागू कर योजनाओं में पारदर्शिता लाने का कदम उठाया है। यह निर्णय फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें योजना से बाहर करने और वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाने के लिए लिया गया है। इससे योजनाओं में होने वाली अनियमितताओं पर रोक लगेगी और सही लोगों को उनका हक मिल सकेगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि जिले में अब भी हजारों पेंशनधारकों ने आधार फीडिंग नहीं कराई है। इनमें वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी शामिल हैं। विभाग ने साफ कर दिया है कि आधार लिंक प्रक्रिया पूरी न करने पर पेंशन रोकने की कार्रवाई की जाएगी।
समस्या के समाधान के लिए सहायता
यदि किसी पेंशनधारक को आधार फीडिंग या ई-केवाईसी कराने में किसी प्रकार की समस्या हो रही है, तो वे निकटतम समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। विभागीय अधिकारी हरसंभव सहायता प्रदान करेंगे, ताकि सभी पात्र लाभार्थी समय पर प्रक्रिया पूरी कर पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकें।