Indira Gandhi National Disability Pension Scheme- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के लिए यहाँ से करें ऑनलाइन आवेदन

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांगों के लिए खुशखबरी! सिर्फ कुछ दस्तावेजों के साथ घर बैठे पाएं आर्थिक सहायता, जानें आवेदन की आसान प्रक्रिया और जरूरी जानकारी।

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Written byRohit Kumar

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भारत सरकार द्वारा विकलांग नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से शुरू की गई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना (IGNDPS) दिव्यांगजनों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन में सुधार लाना है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना 20 फरवरी 2009 को केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। यह योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत आती है। इसके तहत, विकलांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन दी जाती है ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें और सम्मानजनक जीवन जी सकें।

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इस योजना का लाभ वे व्यक्ति उठा सकते हैं जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं और 80% या उससे अधिक विकलांगता से पीड़ित हैं। योजना के माध्यम से दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने और उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है।

योजना के लाभ

IGNDPS के तहत 18 से 79 वर्ष की आयु के दिव्यांगजनों को हर महीने ₹300 की पेंशन प्रदान की जाती है। वहीं, 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹500 की मासिक पेंशन दी जाती है। यह आर्थिक सहायता उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती है।

योजना हेतु पात्रता/मानदंड क्या है?

इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को कुछ आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करना होता है:

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  1. आवेदक की आयु 18 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  2. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
  3. आवेदक शारीरिक या मानसिक रूप से 80% या उससे अधिक विकलांग होना चाहिए।
  4. बौने व्यक्तियों को भी इस योजना का लाभ उठाने का अधिकार है।
  5. आवेदक गरीबी रेखा (Below Poverty Line – BPL) के अंतर्गत होना चाहिए।

सरकार ने इन पात्रता मानदंडों को सुनिश्चित करके यह सुनिश्चित किया है कि सहायता सही और जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचे।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

  1. बीपीएल कार्ड
  2. आधार कार्ड
  3. जन्म प्रमाण पत्र
  4. विकलांगता प्रमाण पत्र (80% या उससे अधिक विकलांगता को सत्यापित करता हुआ)
  5. पासपोर्ट साइज फोटो

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया क्या है?

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बनाया गया है। आप नीचे दिए गए चरणों का पालन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले आपको UMANG ऐप या वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना है
  2. मोबाइल नंबर का उपयोग कर ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन करें।
  3. नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम (NSAP) के तहत आवेदन करें।
  4. अपना नाम, पता, जन्म तिथि, और बैंक खाता विवरण भरें।
  5. सभी आवश्यक दस्तावेज और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें।
  6. सभी विवरण भरने के बाद ‘जमा करें’ बटन पर क्लिक करें।

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