हरियाणा में हजारों कर्मचारियों को झटका! अब नहीं मिलेगा प्रमोशन – हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा पुलिस के इंडियन रिज़र्व बटालियन कर्मियों की इंस्पेक्टर पद के लिए प्रमोशन याचिका को खारिज कर दिया। जानें क्यों कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और क्या इसका असर पुलिस कर्मियों की पदोन्नति पर पड़ेगा? पूरा मामला और कोर्ट का तर्क जानने के लिए पढ़ें

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Written byRohit Kumar

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हरियाणा में हजारों कर्मचारियों को झटका! अब नहीं मिलेगा प्रमोशन – हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
हरियाणा में हजारों कर्मचारियों को झटका! अब नहीं मिलेगा प्रमोशन – हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा पुलिस के इंडियन रिज़र्व बटालियन (IRB) कर्मचारियों की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने इंस्पेक्टर पद के लिए अपनी प्रमोशन सूची में शामिल किए जाने की मांग की थी। इन कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें अन्य पुलिस विंग जैसे हरियाणा आर्म्ड पुलिस और कमांडो बल की तरह इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग और कार्यक्षेत्र एक समान है। हालांकि, कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इस याचिका को अस्वीकार कर दिया।

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याचिका का प्रमुख कारण

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हरियाणा पुलिस के इंडियन रिज़र्व बटालियन के कर्मियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर यह दलील दी थी कि उन्हें अन्य पुलिस बलों की तरह इंस्पेक्टर पद के लिए प्रमोशन मिलना चाहिए। उनका कहना था कि उनकी ट्रेनिंग और कार्य का स्तर हरियाणा पुलिस के अन्य विंग्स जैसे हरियाणा आर्म्ड पुलिस और कमांडो बल के समान है। इसलिए, इन कर्मचारियों को भी अन्य पुलिस कर्मियों की तरह समान प्रमोशन की सुविधा मिलनी चाहिए।

सरकार का तर्क

हरियाणा सरकार ने कोर्ट में यह तर्क दिया कि इंडियन रिज़र्व बटालियन एक विशेष बटालियन है, जिसे केंद्रीय सरकार के निर्देशों पर स्थापित किया गया है। इस बटालियन के कर्मियों की भर्ती और प्रशिक्षण में केंद्रीय बलों का भी योगदान होता है, और इन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में तैनात किया जा सकता है। इसके विपरीत, हरियाणा पुलिस के अन्य कैडरों की भर्ती, प्रशिक्षण और तैनाती राज्य सरकार के नियमों के तहत होती है, और इनकी पदोन्नति भी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

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कोर्ट का निर्णय

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार के तर्क को मानते हुए याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने यह माना कि इंडियन रिज़र्व बटालियन के कर्मियों की भर्ती और तैनाती की प्रक्रिया हरियाणा पुलिस के अन्य कैडरों से अलग है, और इस कारण उनके लिए अलग-अलग नियम लागू किए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि वह अपनी प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार अलग-अलग कैडर बनाए और उनके लिए अलग-अलग नियम लागू करे।

भविष्य में क्या बदलाव आएंगे?

इस फैसले के बाद अब हरियाणा पुलिस के इंडियन रिज़र्व बटालियन कर्मियों को सामान्य पुलिस बल के साथ इंस्पेक्टर पद के लिए पदोन्नति का अधिकार नहीं मिलेगा। उन्हें अपनी ही बटालियन और कैडर संरचना में पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि हरियाणा पुलिस के अन्य बलों के कर्मियों और इंडियन रिज़र्व बटालियन के कर्मियों के लिए पदोन्नति की प्रक्रिया अलग-अलग रहेगी।

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क्या है इंडियन रिज़र्व बटालियन?

इंडियन रिज़र्व बटालियन (IRB) एक केंद्रीय बल है, जिसे विभिन्न राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थापित किया गया है। यह बटालियन राज्य पुलिस बलों के लिए अतिरिक्त बल के रूप में काम करती है और इसे केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न निर्देशों के तहत संचालित किया जाता है। IRB के कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है और वे आमतौर पर विभिन्न राज्यों में तैनात रहते हैं।

कोर्ट के फैसले का प्रभाव

इस फैसले से हरियाणा पुलिस के इंडियन रिज़र्व बटालियन के कर्मियों को यह समझ में आ गया है कि उनका कैडर और पदोन्नति की प्रक्रिया राज्य पुलिस बलों से अलग है। उन्हें अपने कैडर के तहत ही प्रमोशन मिलेगा और वे राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करेंगे। यह फैसला राज्य सरकार को अपनी प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार कैडर और पदोन्नति की प्रक्रिया को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है।

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भारतीय पुलिस बल की संरचना

भारत में पुलिस बल की संरचना राज्य सरकारों के नियंत्रण में होती है, लेकिन केंद्रीय बल जैसे इंडियन रिज़र्व बटालियन और केंद्रीय पुलिस बल (CISF, CRPF आदि) को केंद्र सरकार नियंत्रित करती है। इन बलों की भर्ती, प्रशिक्षण, और तैनाती की प्रक्रिया अलग होती है और इनकी पदोन्नति का तरीका भी विभिन्न होता है। यह अंतर पुलिस कर्मियों के कार्य क्षेत्र और प्रशासनिक ढांचे के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

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