GST Return: जीएसटी रिटर्न भरने वालों के लिए बड़ी राहत! सरकार ने आसान किया प्रोसेस, जानें नया अपडेट

GST रिटर्न भरने वालों के लिए खुशखबरी! अब करदाता एसएमएस के जरिए GSTR-1 दाखिल कर सकते हैं। बस एक साधारण मैसेज भेजें और मिनटों में रिटर्न भरें। यह सुविधा खासकर शून्य रिटर्न वाले करदाताओं के लिए बेहद फायदेमंद होगी।

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Written byRohit Kumar

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GST Return: जीएसटी रिटर्न भरने वालों के लिए बड़ी राहत! सरकार ने आसान किया प्रोसेस, जानें नया अपडेट
GST Return

जीएसटी रिटर्न (GST Return) भरने वाले करदाताओं के लिए राहतभरी खबर है। अब करदाता अपने निबंधित मोबाइल नंबर से एसएमएस के जरिए जीएसटीआर-1 (GSTR-1) विवरणी दाखिल कर सकते हैं। इस नई सुविधा के तहत, व्यापारियों को वकील या सीए (CA) पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी।

खासकर शून्य रिटर्न (Nil Return) भरने वाले मासिक या त्रैमासिक रिटर्न मासिक भुगतान करने वाले करदाताओं के लिए यह प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है। राज्य वाणिज्य कर विभाग करदाताओं को इस नई सुविधा के बारे में जागरूक कर रहा है ताकि वे समय पर अपना रिटर्न दाखिल कर सकें और किसी भी प्रकार की जटिलताओं से बच सकें।

कैसे करें एसएमएस के जरिए GSTR-1 दाखिल?

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राज्य कर संयुक्त आयुक्त के अनुसार, करदाता अपने निबंधित मोबाइल नंबर से एक साधारण एसएमएस भेजकर GSTR-1 विवरणी भर सकते हैं। इस प्रक्रिया को दो चरणों में पूरा किया जाता है:

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  1. पहला चरण: करदाता को अपने निबंधित मोबाइल से मैसेज बॉक्स में जाकर NIL, रिटर्न टाइप, GSTIN नंबर और रिटर्न अवधि टाइप करके 14409 नंबर पर एसएमएस भेजना होगा।
  2. दूसरा चरण: मैसेज भेजने पर करदाता को एक ओटीपी (OTP) यानी कन्फर्मेशन कोड प्राप्त होगा, जिसे वे दूसरे एसएमएस में टाइप कर पुनः 14409 नंबर पर भेजेंगे।
  3. अंतिम पुष्टि: जैसे ही दूसरा एसएमएस भेजा जाता है, करदाता को पावती (Acknowledgment) प्राप्त हो जाएगी और उनका GSTR-1 दाखिल हो जाएगा।

व्यापारियों के लिए बड़ी राहत

GST लागू होने के सात साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब भी कई करदाताओं को समय पर रिटर्न दाखिल करने में कठिनाई होती है। विभाग का कहना है कि इस नई एसएमएस सुविधा से व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार इस प्रणाली के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मेल और एसएमएस के जरिए सूचनाएं भेज रही है। साथ ही, किसी भी समस्या की स्थिति में करदाता अपने सर्किल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

समय पर रिटर्न दाखिल करना क्यों जरूरी?

GST नियमों के तहत, समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई करदाता GSTR-1 दाखिल नहीं करता है, तो उन्हें लेट फीस और ब्याज चुकाना पड़ सकता है। इस वजह से सरकार चाहती है कि करदाता इस नई सुविधा का अधिकतम लाभ उठाएं और बिना किसी कठिनाई के अपने रिटर्न को समय पर दाखिल करें।

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