
झारखंड के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। राज्य सरकार ने ई-केवाइसी (e-KYC) की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है, जिससे लाखों लाभार्थियों को सरकार की राशन योजना (Ration Scheme) का लाभ उठाने का अधिक समय मिल सकेगा। वर्तमान में 61,03,667 परिवार मुफ्त या रियायती दर पर राशन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अब भी कई आर्थिक रूप से कमजोर परिवार ऐसे हैं जो राशन कार्ड नहीं होने की वजह से इस योजना से वंचित हैं। अगर आप भी झारखंड में राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया बेहद आसान है। आइए जानते हैं कि राशन कार्ड के लिए पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है।
राशन कार्ड के लिए पात्रता
राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता आवश्यक है:
- झारखंड के स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- परिवार में किसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।
- वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- परिवार के किसी भी सदस्य का किसी अन्य राशन कार्ड में नाम नहीं होना चाहिए।
- घर पर चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
राशन कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
यदि आप राशन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आवेदक के 3 पासपोर्ट साइज फोटो
- परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
- स्थायी पता प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- आय प्रमाण पत्र
- बिजली का बिल
- पानी का बिल
- बैंक खाते की छायाप्रति
- सक्रिय मोबाइल नंबर
कहां और कैसे करें आवेदन?
राशन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इसके लिए आवेदक को अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र (CSC – Common Service Center) पर जाकर आवेदन करना होगा। वहाँ उपलब्ध कर्मी आपके सभी दस्तावेजों को स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करने में मदद करेंगे।
ई-केवाइसी (e-KYC) अपडेट क्यों जरूरी है?
ई-केवाइसी एक डिजिटल प्रक्रिया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि राशन योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को ही मिले। सरकार राशन कार्ड के तहत फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए समय-समय पर ई-केवाइसी प्रक्रिया लागू करती है। यदि आपने अब तक अपना ई-केवाइसी नहीं करवाया है, तो 31 मार्च से पहले इसे अवश्य करवा लें, अन्यथा आपका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है।