क्या आपके पास एक से ज्यादा UAN अकाउंट हैं? इन आसान तरीकों से करें मर्ज, PF ट्रैकिंग होगी आसान!

अगर आपके पास एक से ज्यादा UAN हैं, तो यह आपके पीएफ ट्रैकिंग और निकासी में बाधा डाल सकता है। इसे मर्ज करना जरूरी है ताकि आपके पीएफ अकाउंट में कोई समस्या न हो। आप EPFO पोर्टल या ईमेल के जरिए इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

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Written byRohit Kumar

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क्या आपके पास एक से ज्यादा UAN अकाउंट हैं? इन आसान तरीकों से करें मर्ज, PF ट्रैकिंग होगी आसान!
UAN account merge

अगर आपने नौकरी बदलते समय अपने पुराने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) की जानकारी नई कंपनी को नहीं दी है, तो संभव है कि आपके पास एक से अधिक UAN हो गए हों। यह गड़बड़ी न सिर्फ आपके पीएफ बैलेंस को ट्रैक करने में मुश्किल पैदा कर सकती है, बल्कि भविष्य में पैसे निकालने में भी अड़चन बन सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप सभी पुराने UAN को मर्ज कर लें और सिर्फ एक एक्टिव UAN रखें।

क्यों बन जाते हैं एक से ज्यादा UAN?

जब कोई कर्मचारी नई कंपनी में जॉइन करता है और अपने पुराने UAN की जानकारी नहीं देता है, तो नई कंपनी उनके लिए एक नया UAN जनरेट कर देती है। इसके अलावा, कई बार पिछली कंपनी EPFO पोर्टल पर कर्मचारी की जॉब छोड़ने की तारीख अपडेट करने में देरी कर देती है, जिससे सिस्टम में कर्मचारी एक एक्टिव एंप्लॉयी की तरह दिखता है, और इस कारण नया UAN बन जाता है।

UAN को मर्ज करने की प्रक्रिया

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अगर आपके पास एक से अधिक UAN हैं, तो आप इन्हें आसानी से मर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा:

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  1. नई कंपनी को पुराने UAN की जानकारी दें – जब भी नई नौकरी जॉइन करें, अपने नए नियोक्ता को अपना पुराना UAN दें, ताकि नया UAN न बने।
  2. EPFO पोर्टल पर लॉग इन करें – EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपने पुराने UAN या पीएफ अकाउंट नंबर के जरिए डिटेल निकालें। जानकारी की पुष्टि करने के बाद ओटीपी जनरेट करें और सबमिट करें।
  3. कंपनी से अप्रूवल लें – मौजूदा कंपनी इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगी, जिसके बाद EPFO आपके पुराने UAN को नए से मर्ज कर देगा। इसके बाद, नियमित रूप से EPFO पोर्टल पर जाकर ट्रैक करें कि आपका पुराना UAN मर्ज हुआ या नहीं।

ईमेल के माध्यम से UAN मर्ज करने का तरीका

अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहते, तो आप EPFO को ईमेल भी भेज सकते हैं। इसके लिए आपको uanepf@epfindia.gov.in पर अपने पुराने और नए UAN की जानकारी भेजनी होगी। इसके बाद EPFO आपकी जानकारी को वेरिफाई करेगा और एक्स्ट्रा UAN को डीएक्टिवेट कर देगा।

ध्यान रखने योग्य बातें

  • आपका पुराना पीएफ खाता KYC अपडेटेड होना चाहिए।
  • यदि आपके पास कई पुराने पीएफ अकाउंट हैं, तो आपको उन्हें एक-एक करके मर्ज करना होगा।
  • प्रक्रिया पूरी होने के बाद, EPFO की वेबसाइट से अपने नए UAN को सत्यापित करें।

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