
देश में इनकम टैक्स (Income Tax) स्लैब में आने वाला शायद ही कोई व्यक्ति होगा, जो टैक्स बचाने (Tax Saving) के उपाय नहीं करना चाहता। हर कोई चाहता है कि उसे अधिक से अधिक छूट मिले और उसका निवेश भी सुरक्षित रहे। ऐसे में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत कुछ स्कीम्स में निवेश करके 1.5 लाख रुपये तक टैक्स की बचत की जा सकती है। ध्यान दें कि यह सुविधा सिर्फ इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम में उपलब्ध है। इसलिए अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले इन योजनाओं में निवेश कर सकते हैं।
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टैक्स बचाने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं हैं फायदेमंद?
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
अगर आपके घर में बेटी है, तो सुकन्या समृद्धि योजना आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। यह योजना सिर्फ 10 साल से कम उम्र की बेटियों के लिए उपलब्ध है। इस स्कीम में निवेश करने पर 8.2% की ब्याज दर मिलती है और इसका लाभ 80सी के तहत टैक्स बचाने में मिलता है। इस योजना में न्यूनतम 250 रुपये से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है। इस पर मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता, जिससे यह सबसे सुरक्षित और लाभदायक योजनाओं में से एक बनती है।
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सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम (SCSS)
60 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह स्कीम बहुत फायदेमंद है। इसमें न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम 30 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है। इस स्कीम में 5 साल के लिए निवेश करने पर 8.2% की ब्याज दर मिलती है। इस योजना के तहत 1.5 लाख रुपये तक की राशि पर टैक्स छूट मिलती है।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि PPF निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और दीर्घकालिक टैक्स सेविंग ऑप्शन है। इस स्कीम में 7.1% की ब्याज दर मिलती है, जिसे सरकार हर तिमाही में रिव्यू करती है। इसमें 1.5 लाख रुपये तक का निवेश करके टैक्स बचाया जा सकता है। PPF खाता 15 साल की अवधि के लिए होता है, हालांकि, 7 साल बाद आंशिक निकासी की जा सकती है।
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नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC)
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) भी टैक्स सेविंग के लिए एक शानदार स्कीम है। इसमें न्यूनतम 1,000 रुपये निवेश करना अनिवार्य होता है और 5 साल की लॉक-इन अवधि होती है। इस स्कीम पर 7.7% की ब्याज दर मिलती है। 80सी के तहत इस योजना में निवेश करके 1.5 लाख रुपये तक टैक्स बचाया जा सकता है।
म्यूचुअल फंड की टैक्स सेविंग स्कीम (ELSS)
इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) टैक्स बचाने के लिए एक शानदार विकल्प है। इसमें न्यूनतम 3 साल की लॉक-इन अवधि होती है। इस स्कीम में निवेश करने से न सिर्फ टैक्स बचाया जा सकता है, बल्कि लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है।
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टैक्स सेविंग्स बैंक डिपॉज़िट
बैंक में 5 साल की फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) करके भी टैक्स सेविंग का फायदा उठाया जा सकता है। इस स्कीम में 5 साल के लिए निवेश करना अनिवार्य होता है। इसमें मिलने वाला ब्याज कर योग्य होता है, लेकिन मूलधन पर 80सी के तहत टैक्स छूट मिलती है।
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टैक्स बचाने के लिए जल्द करें निवेश
अगर आप इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम का उपयोग कर रहे हैं और टैक्स में छूट पाना चाहते हैं, तो 31 मार्च से पहले उपरोक्त योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। इन योजनाओं से न सिर्फ टैक्स बचाया जा सकता है, बल्कि एक सुरक्षित निवेश भी किया जा सकता है।