
हरियाणा सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए ‘हैप्पी कार्ड’ योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत लाभार्थी हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य गरीब परिवारों को आवागमन में सुविधा प्रदान करना है, जिससे वे बिना आर्थिक बोझ के अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
योजना की विशेषताएं
हरियाणा सरकार की ‘हैप्पी कार्ड’ योजना राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों के आवागमन को सुलभ बनाना है, जिससे वे बिना आर्थिक बोझ के अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। योजना के तहत, लाभार्थियों को एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाता है, जिसका उपयोग वे यात्रा के दौरान कर सकते हैं। इस कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिससे पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित होती है। आवेदक को केवल 50 रुपये का शुल्क देना होता है, जबकि शेष लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है। इस पहल से राज्य के लगभग 22 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार हो रहा है।
पात्रता मानदंड
- निवास: आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
- दस्तावेज़: परिवार पहचान पत्र (PPP) होना आवश्यक है।
आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा सरकार की ‘हैप्पी कार्ड’ योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है। आवेदक को सबसे पहले हरियाणा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां ‘Apply Happy Card’ विकल्प का चयन करने के बाद, अपनी परिवार पहचान पत्र (PPP) आईडी और कैप्चा कोड दर्ज करें। इसके पश्चात, पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करें। सत्यापन के बाद, परिवार के सदस्यों की सूची प्रदर्शित होगी; जिसमें से उस सदस्य का चयन करें जिसके लिए कार्ड बनवाना है। चयनित सदस्य के लिए मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज करें, फिर आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से पुनः सत्यापन करें। सभी आवश्यक विवरण भरने और सत्यापित करने के बाद, आवेदन जमा करें। आवेदन जमा होने के लगभग 15 दिनों बाद, चयनित बस डिपो से सूचना प्राप्त होगी, जहां जाकर 50 रुपये का शुल्क जमा करके हैप्पी कार्ड प्राप्त किया जा सकता है。
कार्ड प्राप्ति प्रक्रिया
आवेदन के लगभग 15 दिनों बाद, चयनित बस डिपो से सूचना प्राप्त होगी। लाभार्थी वहां जाकर 50 रुपये का शुल्क जमा करके अपना हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
योजना से जुडी अतिरिक्त जानकारी
हरियाणा सरकार की ‘हैप्पी कार्ड’ योजना के तहत, लाभार्थियों को एक स्मार्ट कार्ड प्रदान किया जाता है जो ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा होता है। इस कार्ड का उपयोग करके, लाभार्थी हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। योजना के अनुसार, कार्ड की कुल लागत 109 रुपये और वार्षिक रखरखाव शुल्क 79 रुपये होता है, जिसमें से लाभार्थी को केवल 50 रुपये का भुगतान करना पड़ता है; शेष राशि सरकार द्वारा वहन की जाती है। इस पहल से राज्य के लगभग 22.89 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। योजना की शुरुआत 7 मार्च 2024 को की गई थी, और तब से अब तक 13 लाख से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं, जिन्होंने कुल मिलाकर 5.22 करोड़ किलोमीटर की मुफ्त यात्रा की है। सरकार इस योजना का विस्तार करके अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने पर विचार कर रही है, जिसके लिए 600 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। यदि आवश्यक हुआ, तो अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध कराई जाएगी।
योजना का प्रभाव
यह योजना राज्य के गरीब परिवारों को आवागमन में सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में भी सहायक सिद्ध हो रही है। मुफ्त बस यात्रा की सुविधा से लाभार्थी अपने कार्यस्थल, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य आवश्यक स्थानों तक बिना किसी वित्तीय बोझ के पहुंच सकते हैं, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार हो रहा है।
निष्कर्ष
हरियाणा सरकार की ‘हैप्पी कार्ड’ योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना से न केवल उनकी आवागमन संबंधी समस्याओं का समाधान हो रहा है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। सरकार की यह पहल राज्य के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।