
आज 15 मार्च को दुनियाभर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (World Consumer Rights Day) मनाया जा रहा है। यह दिन उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए समर्पित है। अगर आप बाजार या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो उपभोक्ता (Consumer) होते हैं। कई बार देखा गया है कि लोग एमआरपी (MRP) से ज्यादा कीमत वसूलने, खराब प्रोडक्ट मिलने या डुप्लीकेट सामान खरीदने जैसी समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में आपके पास कंज्यूमर राइट्स (Consumer Rights) होते हैं, जिनके जरिए आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
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सुरक्षा का अधिकार
किसी भी उपभोक्ता को उन उत्पादों या सेवाओं से बचने का अधिकार होता है जो उनकी जान या संपत्ति के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसमें खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ, घटिया क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक सामान, नकली दवाएं या खराब चिकित्सा सेवाएं शामिल हैं। इस अधिकार के तहत ग्राहक अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं।
सूचना का अधिकार
हर उपभोक्ता को अपने द्वारा खरीदे गए उत्पाद या ली गई सेवा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है। इसमें उस उत्पाद की कीमत, गुणवत्ता, मात्रा, शेल्फ लाइफ, निर्माण और एक्सपायरी डेट जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है। यदि किसी प्रोडक्ट पर यह जानकारी नहीं दी गई है, तो उपभोक्ता को इसे जानने का पूरा अधिकार है।
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चयन करने का अधिकार
किसी भी उपभोक्ता को अपनी मर्जी से किसी भी उत्पाद या सेवा को चुनने का अधिकार होता है। कोई भी दुकानदार, कंपनी या ब्रांड उपभोक्ता को किसी विशेष उत्पाद को खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। चाहे वह मोबाइल कंपनियां हों, बैंकिंग सेवाएं हों, बीमा पॉलिसी हो या सुपरमार्केट के प्रोडक्ट, उपभोक्ता अपनी पसंद से खरीदारी कर सकते हैं।
सुनवाई का अधिकार
यदि किसी उपभोक्ता के साथ किसी उत्पाद या सेवा के माध्यम से धोखाधड़ी होती है, तो उसे अपनी शिकायत दर्ज कराने और उसकी सुनवाई का पूरा अधिकार होता है। भारत में इसके लिए विशेष उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) बनाए गए हैं, जहां पर ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
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न्याय पाने का अधिकार
यदि किसी उपभोक्ता को खराब सेवा या उत्पाद प्रदान किया गया है, तो उसे मुआवजा पाने का पूरा अधिकार होता है। इसके लिए उपभोक्ता अपनी शिकायत कंज्यूमर डिस्प्यूट रिट्रेसल फॉरम (Consumer Dispute Redressal Forum) में दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद इस फोरम में मामले की सुनवाई की जाती है और उपभोक्ता को उचित मुआवजा दिया जाता है।
उपभोक्ता फोरम में शिकायत कैसे दर्ज करें?
- सबसे पहले अपने क्षेत्र के उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करें।
- शिकायत के साथ सभी जरूरी दस्तावेज जैसे बिल, गारंटी कार्ड और अन्य प्रमाण संलग्न करें।
- शिकायत फाइल करते समय शिकायतकर्ता का नाम, पता और मोबाइल नंबर साफतौर पर लिखें।
- फोरम में सुनवाई के दौरान अपनी बात को स्पष्ट तरीके से पेश करें।
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उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ी 5 अहम बातें
- उपभोक्ता को हर समय अपनी खरीद का बिल संभालकर रखना चाहिए।
- ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान केवल प्रमाणित वेबसाइट्स से ही खरीदारी करें।
- किसी भी कंपनी की गारंटी और वारंटी पॉलिसी को अच्छी तरह समझें।
- अगर कोई उत्पाद एमआरपी (MRP) से ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा हो, तो इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।