
राशन कार्ड e-KYC की आखिरी तारीख 31 मार्च 2025 को समाप्त हो चुकी है। अगर आपने अब तक e-KYC नहीं कराया है, तो इसका सीधा असर आपके मिलने वाले राशन और अन्य सरकारी योजनाओं पर पड़ सकता है। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों ने समय पर e-KYC नहीं कराई है, उन्हें सरकारी लाभों से वंचित किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ e-KYC कराकर निश्चिंत होना ठीक नहीं है। अब सरकार राशन कार्ड की पूरी सत्यापन प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, जिससे कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
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अब वक्त है कि राशन कार्ड से जुड़ी सभी जानकारियों को सही और अपडेट कर लिया जाए। सरकार की नजर अब उन लोगों पर है जो गलत जानकारी देकर लाभ उठा रहे हैं या अनजाने में लापरवाही कर रहे हैं। e-KYC के बाद अब अगला कदम है राशन कार्ड का सत्यापन, जिसमें नाम, आय और मृत्यु जैसी जानकारियों की जांच होगी। इसलिए अगर आप किसी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो अपने Ration Card को पूरी तरह सही और वैध बना लें।
राशन कार्ड में गलत जानकारी दी तो हो सकती है कार्रवाई
दिल्ली सरकार ने यह साफ कर दिया है कि राज्य में राशन कार्ड का सत्यापन कराया जाएगा। पिछले 10 वर्षों से राशन कार्ड का डाटा अपडेट नहीं किया गया है। ऐसे में संभव है कि कई कार्डधारकों की आय बढ़ गई हो, या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो चुकी हो, लेकिन उनका नाम अभी भी राशन कार्ड में दर्ज है। यदि आप भी इस लापरवाही के शिकार हैं, तो आपको तुरंत अपने राशन कार्ड में सुधार करवाना होगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ देने से पहले डिजिटल सत्यापन जरूरी होगा। ऐसे में यदि आपने मृत व्यक्ति का नाम हटाया नहीं है, या इनकम स्लैब में बदलाव होने के बावजूद कार्ड अपडेट नहीं किया है, तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
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मृतक का नाम राशन कार्ड से हटाना अब बेहद जरूरी
यदि आपके राशन कार्ड में किसी मृत व्यक्ति का नाम अभी भी दर्ज है, तो आपको तुरंत उसे हटवाना चाहिए। इसके लिए दिल्ली सरकार का e-district पोर्टल सबसे सरल माध्यम है। घर बैठे आप इस पोर्टल पर लॉगिन करके आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। पहले आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद:
- Apply Online टैब में जाकर ‘Apply for Services’ चुनें।
- फिर ‘Food & Supply Department’ में जाएं।
- वहां ‘Member Deletion in the AAY/Priority Household Card’ का विकल्प चुनें।
- राशन कार्ड नंबर दर्ज करें और उस सदस्य का नाम हटाएं जिसकी मृत्यु हो चुकी है।
मृत व्यक्ति के नाम पर पेंशन मिल रही है? तो होगी रिकवरी
दिल्ली के साथ-साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी इस विषय पर कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। यदि किसी मृत व्यक्ति के नाम पर वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है और उसका नाम राशन कार्ड में मौजूद है, तो सरकार वह पैसा वापस वसूल सकती है। अगर कोई व्यक्ति छह महीने पहले गुजर चुका है और उसके खाते में अब भी पेंशन की राशि आ रही है, तो यह गैरकानूनी है। इसलिए जरूरी है कि ऐसे नाम तुरंत हटाए जाएं ताकि भविष्य में किसी तरह की कानूनी परेशानी न हो।
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राशन कार्ड सरेंडर करने का विकल्प भी मौजूद
दिल्ली सरकार अब उन लोगों पर भी नजर रख रही है जिनकी आय अब गरीबी रेखा से ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी वे राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए यह सलाह दी गई है कि वे स्वेच्छा से अपना Ration Card surrender करें। यह प्रक्रिया भी e-district पोर्टल पर उपलब्ध है और इसे बहुत ही सरलता से पूरा किया जा सकता है।
सरकार आने वाले समय में इस तरह के मामलों की फिजिकल जांच भी शुरू कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति नियमों के उल्लंघन में पाया गया, तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
परिवार में नए सदस्यों का नाम जुड़वाना भी जरूरी
अगर पिछले कुछ सालों में आपके परिवार में कोई नया सदस्य शामिल हुआ है और उसका नाम राशन कार्ड में दर्ज नहीं है, तो उसे जोड़वाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उस सदस्य को आयुष्मान योजना या अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा।
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इसके अलावा यदि राशन कार्ड में परिवार के मुखिया के तौर पर महिला का नाम नहीं है, तो इसे भी बदलवाना चाहिए। दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना, जिसके तहत ₹2500 की सहायता राशि दी जाती है, का लाभ तभी मिलेगा जब मुखिया के रूप में महिला का नाम दर्ज होगा।