8th Pay Commission से बाहर होंगे ये कर्मचारी? जानें क्यों उठ रहा पेंशन पर विवाद

सरकार के हालिया पेंशन नियमों में बदलाव से मचा हड़कंप, जानिए क्या सच में 2026 से पहले रिटायर होने वालों को नहीं मिलेंगे 8वें वेतन आयोग के फायदे? वित्त मंत्री ने दिया बड़ा बयान, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

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Written byRohit Kumar

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8th Pay Commission से बाहर होंगे ये कर्मचारी? जानें क्यों उठ रहा पेंशन पर विवाद
8th Pay Commission से बाहर होंगे ये कर्मचारी? जानें क्यों उठ रहा पेंशन पर विवाद

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक 2025 में केंद्रीय सिविल सेवा (CCS) पेंशन नियमों में कुछ संशोधन किए गए हैं, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच चिंता बढ़ी है। मुख्य सवाल यह है कि क्या 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के लाभों से वंचित रहेंगे? विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर पेंशनभोगियों के बीच सेवानिवृत्ति तिथि के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन आरोपों को सख्ती से खारिज किया है।

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वित्त मंत्री के बयान के अनुसार, सभी पेंशनभोगियों को वेतन आयोग के लाभ मिलेंगे। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का खाका अप्रैल 2025 तक अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। ऐसे में, पेंशनभोगियों को आधिकारिक घोषणाओं पर ध्यान देना चाहिए और अफवाहों से बचना चाहिए।

8वें वेतन आयोग की स्थापना और उद्देश्य

जनवरी 2025 में सरकार ने 8वें वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दी, जिसका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन करना है। ऐतिहासिक रूप से, हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग स्थापित किया जाता है ताकि आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार मुआवजे को समायोजित किया जा सके। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 1 मार्च 2025 तक लगभग 36.57 लाख सरकारी कर्मचारी और 33.91 लाख पेंशनभोगी इस आयोग से प्रभावित होंगे।

पेंशन विवाद का मूल कारण

विवाद तब शुरू हुआ जब सरकार ने वित्त विधेयक 2025 के माध्यम से CCS पेंशन नियमों में संशोधन किया। कुछ रिपोर्ट्स और राजनीतिक नेताओं, जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की अमितराजित कौर और कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल, ने चिंता जताई कि ये बदलाव 2026 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग के लाभों से वंचित कर सकते हैं।

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सरकार का स्पष्टीकरण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में स्पष्ट किया कि हालिया पेंशन नियमों में संशोधन केवल मौजूदा नीतियों की पुष्टि है और इससे सिविल या रक्षा पेंशनभोगियों के लाभों में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा, “पेंशनभोगी जो 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें 7वें वेतन आयोग के तहत समान लाभ मिले, और यह सिद्धांत जारी रहेगा।”

पेंशनभोगियों के लिए संभावित प्रभाव

अब तक, ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि 2026 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के लाभों से वंचित रहेंगे। यह विवाद मुख्य रूप से तकनीकी संशोधनों की गलत व्याख्या के कारण उत्पन्न हुआ है। सरकार का इरादा पेंशन गणना को सरल बनाना है, न कि पुराने पेंशनभोगियों को बाहर करना।

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