
अगर आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, तो आपके पास प्रोविडेंट फंड (PF) खाता जरूर होगा। यह खाता न सिर्फ आपकी सैलरी से जुड़ा होता है बल्कि यह एक तरह की दीर्घकालिक बचत (Long-Term Saving) योजना भी है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO द्वारा संचालित किया जाता है। हर महीने कर्मचारी की सैलरी से 12 प्रतिशत राशि इस खाते में जमा होती है, और इतनी ही राशि नियोक्ता (Employer) की ओर से भी योगदान के रूप में दी जाती है।
EPFO द्वारा दी जा रही डिजिटल सेवाएं अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और पारदर्शी हो गई हैं। अगर आपका पुराना बैंक अकाउंट बंद हो चुका है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऊपर बताई गई प्रक्रिया को अपनाकर आप PF अकाउंट में नया बैंक खाता आसानी से जोड़ सकते हैं और अपने पैसों का सही समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
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PF अकाउंट को आपके बैंक खाते से लिंक किया जाता है, ताकि आप जरूरत के समय राशि निकाल सकें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो बैंक अकाउंट लिंक किया गया था, वह बंद हो जाता है या किसी अन्य कारण से उपयोग नहीं हो पाता। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि पीएफ अकाउंट से दूसरा बैंक अकाउंट कैसे मर्ज करें।
आइए जानते हैं इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से।
EPFO पोर्टल पर ऐसे करें लॉगिन
दूसरा बैंक अकाउंट जोड़ने के लिए सबसे पहले EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं। यहां आपसे आपका UAN (Universal Account Number) और पासवर्ड मांगा जाएगा। लॉगिन के बाद आप अपने मेंबर डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे।
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KYC सेक्शन में करें बदलाव
लॉगिन के बाद “Manage” टैब पर क्लिक करें। यहां आपको KYC (Know Your Customer) का विकल्प दिखाई देगा। KYC ऑप्शन पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा, जहां आप अपना दूसरा बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं।
दूसरा बैंक अकाउंट जोड़ने की प्रक्रिया
KYC सेक्शन में आने के बाद “Bank” वाले सेक्शन में जाएं। अब यहां आपको अपने नए बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी होंगी। इसमें अकाउंट नंबर और IFSC कोड जैसी जानकारियां शामिल होती हैं। सही जानकारी दर्ज करने के बाद “Save” और फिर “Submit” ऑप्शन पर क्लिक करें।
इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे डालकर आप प्रक्रिया को सत्यापित करेंगे। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होती है, आपका दूसरा बैंक अकाउंट EPFO के साथ लिंक हो जाता है।
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किन बातों का रखें ध्यान
- नया जोड़ा गया बैंक अकाउंट KYC Verified और Active होना चाहिए।
- बिना KYC वाले या Dormant अकाउंट लिंक नहीं होंगे।
- बैंक डिटेल्स में गलती होने पर अनुरोध अस्वीकार किया जा सकता है।
पीएफ क्लेम करने से पहले जरूरी जानकारी
EPFO के नियमों के अनुसार, कोई भी PF Claim करने से पहले उसकी सावधानीपूर्वक जांच की जाती है। इसके बाद ही उसे अप्रूव किया जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि:
- आप एक ही UAN नंबर का उपयोग करें।
- यदि आपने नौकरी बदली है, तो पुराने PF अकाउंट को नए UAN में ट्रांसफर कराएं।
- इससे न केवल क्लेम प्रक्रिया आसान होती है, बल्कि ट्रैकिंग में भी सुविधा मिलती है।
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UAN के महत्व को समझें
UAN एक यूनिक नंबर होता है, जो आपके सभी PF खातों को जोड़ने का काम करता है। नौकरी बदलने पर भी यह नंबर नहीं बदलता। इसलिए PF से जुड़ी सारी जानकारी एक ही पोर्टल पर एकत्रित रहती है, जिससे आप क्लेम, ट्रांसफर या बैलेंस चेक जैसी सुविधाओं का लाभ आसानी से ले सकते हैं।