
Driving Licence हर वाहन चालक के लिए अनिवार्य दस्तावेज होता है, चाहे वह दिल्ली में गाड़ी चला रहा हो या किसी अन्य देश में। ड्राइविंग लाइसेंस एक निश्चित अवधि के लिए वैध होता है और इसके बाद यह एक्सपायर हो जाता है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी एक्सपायर होने वाला है या हो चुका है, तो घबराइए मत। अब इसे रिन्यू करवाना बेहद आसान हो गया है, खासकर दिल्ली में। यहां आपको RTO दफ्तर के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि यह पूरा प्रोसेस आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि दिल्ली में Driving Licence Renewal कैसे किया जा सकता है।
कैसे करें दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू
अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो आपको सबसे पहले परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट ‘Parivahan’ पर जाना होगा। यहां से आप पूरे रिन्यूअल प्रोसेस की शुरुआत कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर राज्य का चयन करें और फिर ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सर्विस चुनें। इसके बाद “DL Renewal” का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करते ही एक नई विंडो खुलेगी।
इस विंडो में आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा जिसे सावधानीपूर्वक भरना जरूरी है। फॉर्म भरते समय आपकी निजी जानकारी, लाइसेंस नंबर, पुराना DL और अन्य जरूरी डिटेल्स सही-सही भरें। इसके बाद आपको जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
फॉर्म भरने और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद अगला चरण होता है फीस भुगतान का। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी जिसे डाउनलोड कर सुरक्षित रखें। इसके बाद आपको RTO द्वारा निर्धारित तारीख पर नजदीकी दफ्तर जाना होगा और वहां अपने ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स तथा फीस की रसीद जमा करनी होगी। एक बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई हो जाने पर नया ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।
कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जरूरी
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे। इनमें शामिल हैं – एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 9, फॉर्म 1 (Self Declaration), आधार कार्ड या वोटर ID जैसे पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और पुराना ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप चाहें तो आधार कार्ड की मदद से E-Verification भी कर सकते हैं जिससे प्रोसेस और भी आसान हो जाता है।
कितने साल के लिए रिन्यू होता है ड्राइविंग लाइसेंस?
ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता वाहन के प्रकार पर निर्भर करती है। अगर आप प्राइवेट वाहन चला रहे हैं तो आपका लाइसेंस 5 साल के लिए रिन्यू होगा। वहीं कमर्शियल व्हीकल वालों के लिए यह अवधि 3 साल की होती है। इसलिए लाइसेंस एक्सपायर होने से पहले इसे रिन्यू करवा लेना बेहद जरूरी है, वरना आपको फाइन का सामना करना पड़ सकता है।
आधार कार्ड से कैसे करें E-Verification?
Parivahan Sewa Portal पर अपनी पहचान को सत्यापित करने के लिए Aadhaar E-Verification करना बेहद जरूरी होता जा रहा है। इससे ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाती है और फर्जी दस्तावेजों से भी बचाव होता है। आइए जानते हैं इसकी प्रक्रिया:
सबसे पहले Parivahan की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और वहां से अपनी सेवा का चयन करें। इसके बाद “Aadhaar Verification” का ऑप्शन चुनें। अब अपने 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और “Generate OTP” पर क्लिक करें। आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जिसे डालकर वेरिफिकेशन पूरा करना होगा।
अगर आपकी जानकारी सही है तो स्क्रीन पर “Verification Successful” का मैसेज दिखाई देगा। यह प्रोसेस पूरी तरह डिजिटल है और इसके जरिए आप वाहन रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट जैसी कई सेवाओं का लाभ घर बैठे ले सकते हैं।
अगर E-Verification फेल हो जाए तो क्या करें?
अगर आपका आधार ई-वेरिफिकेशन फेल हो जाता है, तो सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपने सही आधार नंबर दर्ज किया है और वह मोबाइल नंबर चालू है जो आधार से जुड़ा हुआ है। अगर OTP नहीं आ रहा है तो नजदीकी आधार सेवा केंद्र से संपर्क करें। यह एक जरूरी स्टेप है जिसे पूरा किए बिना आपकी कई ऑनलाइन सेवाएं अटक सकती हैं।