
High Security Number Plate-HSRP को लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के तहत 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी पुराने वाहनों में एचएसआरपी (HSRP) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है। जैसे-जैसे यह डेडलाइन नजदीक आ रही है, प्रदेशभर के वाहन मालिकों में हलचल तेज हो गई है। खासकर मोबाइल नंबर कनेक्ट न होने की समस्या के कारण आरटीओ कार्यालयों में भारी भीड़ देखी जा रही है।
मोबाइल नंबर कनेक्ट न होने से वाहन मालिक परेशान
Raipur सहित प्रदेश के अन्य जिलों में HSRP लगवाने के लिए लोग आवेदन कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या मोबाइल नंबर अपडेट न होने की आ रही है। इस कारण आवेदन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो रही है और लोगों को बार-बार परिवहन दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इस परेशानी को देखते हुए सभी जिला परिवहन कार्यालयों में अतिरिक्त काउंटर खोले गए हैं, जहां मोबाइल नंबर कनेक्ट और अपडेट किए जा रहे हैं।
अब भी 15 प्रतिशत वाहन मालिकों ने नहीं लगवाई HSRP
परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 82,000 वाहनों में HSRP लगाई जा चुकी है। वहीं 38,000 वाहनों का पंजीयन भी पूरा किया जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद अब भी करीब 32 लाख वाहन ऐसे हैं जिनमें अब तक HSRP नहीं लगाई गई है। यही नहीं, करीब 15 प्रतिशत वाहन मालिक अंतिम तिथि के इतने करीब होने के बावजूद अब तक इस प्रक्रिया से दूर हैं।
रायपुर में बढ़ी भीड़, अलग से खुले दो काउंटर
रायपुर के कलेक्ट्रेट, रावांभाठा और पंडरी स्थित सिटी सेंटर परिवहन सेवा केंद्र में दो अलग काउंटर खोलकर मोबाइल नंबर अपडेट किए जा रहे हैं। साथ ही यहां से ऑन-स्पॉट HSRP अपॉइंटमेंट और आवेदन की सुविधा भी दी जा रही है।
नियमों के तहत सभी पुराने वाहनों में जरूरी HSRP
केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत एक अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी पुराने वाहनों में HSRP लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, अगर निर्धारित समय तक यह नंबर प्लेट नहीं लगाई गई तो संबंधित वाहन मालिकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा सकती है।
प्रदेशभर में 80 लाख से ज्यादा पंजीकृत वाहन
छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के अनुसार, वर्तमान में प्रदेशभर में 80 लाख से अधिक वाहनों का पंजीकरण है। इनमें 50 लाख वाहन ऐसे हैं जो 2019 से पहले पंजीकृत किए गए थे। हालांकि विभाग का मानना है कि इनमें से करीब आठ लाख वाहन या तो पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं या 20 साल से अधिक पुराने होने के कारण सड़कों से बाहर हो चुके हैं।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से करा सकते हैं आवेदन
वाहन मालिक CGTransport.gov.in पर जाकर ऑनलाइन HSRP के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जिले के आरटीओ कार्यालयों और परिवहन सेवा केंद्रों से भी आवेदन किया जा सकता है। HSRP लगाने की जिम्मेदारी दो अधिकृत कंपनियों को सौंपी गई है – रोसमार्टा सेटी और रियल मेजान इंडिया लिमिटेड।
कितनी है फीस, डिजिटल भुगतान ही स्वीकार
HSRP लगाने के लिए निर्धारित शुल्क की बात करें तो दोपहिया, ट्रैक्टर और ट्रेलर के लिए ₹365.80 (GST सहित), तीन पहिया वाहन के लिए ₹427.16, हल्के मोटर वाहन और कार के लिए ₹656.08 से ₹705.64 तक का शुल्क तय किया गया है। यह भुगतान केवल डिजिटल मोड में स्वीकार किया जा रहा है। इसके साथ ही ऑटोमोबाइल डीलरों को हर इंस्टॉलेशन पर ₹100 अतिरिक्त चार्ज वसूलने की अनुमति दी गई है।
HSRP की विशेषताएं और फायदे
High Security Number Plate एल्यूमिनियम से बनी होती है और इस पर क्रोमियम आधारित होलोग्राम होता है जिसमें वाहन की संपूर्ण जानकारी छुपी होती है। यह प्लेट यूनिक लेजर कोड और नॉन रिमूवेबल स्नैप ऑन लॉक के साथ आती है। एक बार यह लॉक टूट जाए तो इसे जोड़ा नहीं जा सकता। इससे वाहन चोरी की घटनाओं में कमी, यातायात प्रबंधन में सुधार और दुर्घटनाओं की स्थिति में वाहन की पहचान में मदद मिलती है।
विभाग की अपील: अंतिम तिथि से पहले करवाएं HSRP इंस्टॉल
परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे 15 अप्रैल 2025 से पहले अपने वाहनों में HSRP लगवाएं ताकि उन्हें कानूनी कार्रवाई और चालान से बचाया जा सके। खासकर पुराने वाहन मालिकों को जल्द से जल्द मोबाइल नंबर अपडेट कराना जरूरी है ताकि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में कोई परेशानी न हो।