
देश में सड़क पर गाड़ी या बाइक चलाने के लिए सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस होना काफी नहीं है। इसके साथ ही कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी अनिवार्य होते हैं जैसे व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स और पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट यह प्रमाणित करता है कि वाहन से निकलने वाला धुआं सरकार द्वारा तय किए गए पॉल्यूशन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स के भीतर है। अगर आपकी गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है, तो तुरंत रिन्यू करा लें, नहीं तो भारी चपत लग सकती है।
सरकार ने क्यों बनाया पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अनिवार्य?
देश में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया है। यह सर्टिफिकेट वाहन से निकलने वाले कार्बन उत्सर्जन के स्तर को दर्शाता है और सुनिश्चित करता है कि वाहन तय मानकों के अनुरूप प्रदूषण फैला रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हर वाहन मालिक को वैध PUC सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य है।
कितनी होती है PUC सर्टिफिकेट की वैधता?
PUC सर्टिफिकेट की वैधता नई गाड़ियों के लिए एक साल तक होती है। एक साल के बाद, हर छह महीने में वाहन का पॉल्यूशन टेस्ट कराकर सर्टिफिकेट को रिन्यू कराना अनिवार्य होता है। पुरानी गाड़ियों के लिए यह वैधता केवल 6 महीने की होती है। समय-समय पर इसका नवीनीकरण कराना जरूरी है ताकि वाहन का प्रदूषण स्तर तय मानकों के भीतर रहे।
बिना PUC सर्टिफिकेट गाड़ी चलाने पर कितना भरना होगा जुर्माना?
अगर वाहन मालिक बिना वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं तो पहली बार 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं अगर यह गलती दोहराई जाती है तो जुर्माने की राशि बढ़कर 2,000 रुपये हो सकती है। इतना ही नहीं, कई इंश्योरेंस कंपनियां भी PUC सर्टिफिकेट के बिना आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू करने से मना कर सकती हैं, जिससे आपको अतिरिक्त नुकसान हो सकता है।
कैसे करें ऑनलाइन अपने PUC डिटेल्स चेक?
अगर आप अपने वाहन का मौजूदा PUC सर्टिफिकेट चेक करना चाहते हैं तो आपको परिवहन विभाग (Parivahan) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां ड्रॉप डाउन मेन्यू से ‘PUC सर्टिफिकेट’ का विकल्प चुनें। इसके बाद अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर के आखिरी 5 डिजिट और सिक्योरिटी कोड भरें। सारी जानकारी सही भरने पर आपके वाहन की PUC डिटेल्स स्क्रीन पर आ जाएंगी।
कैसे कराएं PUC सर्टिफिकेट का रिन्यूअल?
PUC सर्टिफिकेट को रिन्यू करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है। इसके लिए आपको अपने नजदीकी अधिकृत PUC टेस्टिंग सेंटर पर अपने वाहन को ले जाना होगा। वहां आपके वाहन का एग्जॉस्ट टेस्ट किया जाएगा और प्रदूषण स्तर तय मानकों के भीतर पाए जाने पर नया सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। अगर प्रदूषण स्तर अधिक पाया गया तो आपको पहले अपने वाहन की सर्विसिंग करानी होगी।
कितना खर्च आता है PUC रिन्यू कराने में?
PUC सर्टिफिकेट के रिन्यूअल का शुल्क बहुत मामूली होता है। आमतौर पर इसकी फीस 60 से 125 रुपये के बीच होती है। हालांकि, यह राशि हर राज्य में अलग-अलग हो सकती है और आपके वाहन के फ्यूल टाइप (पेट्रोल, डीजल या CNG) पर भी निर्भर करती है। इसलिए समय पर PUC रिन्यू कराकर न केवल आप जुर्माने से बच सकते हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान दे सकते हैं।