
तेलंगाना की कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव युवा विकास स्कीम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार (Self-employment) को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अप्रैल 2025 में इस योजना की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 4 लाख रुपये तक का लोन दिया जा रहा है।
इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ा वर्ग (BC) और अल्पसंख्यक (Minority) समुदायों के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वे स्वरोजगार के ज़रिए अपने जीवन को बेहतर बना सकें।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की पहल से बदलेगी युवाओं की तस्वीर
राजीव युवा विकास स्कीम को तेलंगाना सरकार ने खासतौर पर उन युवाओं के लिए शुरू किया है जो किसी व्यवसाय या स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन पूंजी की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस योजना की घोषणा अप्रैल 2025 में की थी, और तभी से इस योजना को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
यह योजना केंद्र सरकार की कई योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) की तर्ज पर है, लेकिन इसे राज्य स्तर पर बेहतर रूप से क्रियान्वित किया गया है।
कौन ले सकता है इस स्कीम का लाभ
राजीव युवा विकास स्कीम के लिए पात्रता तय की गई है। अगर कोई युवा गैर-कृषि व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसकी उम्र 21 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं अगर कोई कृषि आधारित व्यवसाय की योजना बना रहा है तो उसकी अधिकतम उम्र 60 वर्ष होनी चाहिए।
इसके अलावा आय सीमा को भी स्पष्ट किया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों की सालाना आय 1.5 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
शहरी क्षेत्रों के आवेदकों की सालाना आय 2 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
यह योजना उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो छोटे स्तर पर खुद का बिजनेस शुरू कर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं।
कितना मिलेगा लोन और क्या है इसकी प्रक्रिया
इस स्कीम के तहत योग्य आवेदकों को 4 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। यह लोन आसान शर्तों और कम ब्याज दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे युवाओं पर वित्तीय बोझ न पड़े।
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन (Online Application) रखी गई है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और युवाओं को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
कहां और कैसे करें आवेदन
इस स्कीम में आवेदन करने के लिए OBMMS (Online Beneficiary Management and Monitoring System) पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता है। इच्छुक आवेदक tgobmmsnew.cgg.gov.in वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करना होगा, जिसमें सभी ज़रूरी जानकारी भरनी होगी और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को भरे हुए फॉर्म के साथ मंडल प्रजा पालना सेवा केंद्र (MPPSK) जाना होगा, जबकि शहरी क्षेत्र के आवेदक नगर निगम या क्षेत्रीय आयुक्त कार्यालयों में फॉर्म जमा कर सकते हैं।
आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं
राजीव युवा विकास स्कीम के तहत आवेदन करते समय नीचे दिए गए दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, SADAREM सर्टिफिकेट, Pattadar पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो।
इन दस्तावेजों के माध्यम से सरकार लाभार्थियों की पहचान और उनकी पात्रता सुनिश्चित करती है।
युवाओं को मिल रही है नई दिशा
राजीव युवा विकास स्कीम सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि एक समाज सुधार की पहल है, जो युवाओं को बेरोजगारी से निजात दिलाने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में कदम है।
तेलंगाना सरकार की यह पहल न केवल युवाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करेगी, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बनाएगी। खास बात ये है कि इस योजना में किसी भी बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं है, जिससे इसे और अधिक सरल और उपयोगी बना दिया गया है।
जैसे क्षेत्रों को मिलेगा बढ़ावा
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के तहत युवा केवल पारंपरिक व्यवसाय ही नहीं, बल्कि नई तकनीकों और क्षेत्रों जैसे Renewable Energy, Food Processing, Digital Services, Organic Farming आदि में भी प्रवेश करें। इसके लिए युवाओं को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जा रही है।
इस योजना से तेलंगाना का युवा वर्ग आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठा सकता है और देश की अर्थव्यवस्था में भी अहम योगदान दे सकता है।