
हाल ही में बिहार विधानसभा चुनावों से पहले वोटर लिस्ट और नागरिकता के मसले ने एक बार फिर सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटिजनशिप (Certificate of Indian Citizenship) को चर्चा में ला दिया है। नागरिकता की पहचान को लेकर आम जनता में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और लोग जानना चाहते हैं कि यह सर्टिफिकेट किसके लिए जरूरी है, क्या हर भारतीय नागरिक को यह सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य है, और इसे ऑनलाइन कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटिजनशिप क्या है
सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटिजनशिप एक सरकारी दस्तावेज है, जो यह प्रमाणित करता है कि एक व्यक्ति भारतीय नागरिक है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए आवश्यक होता है जो जन्म से भारतीय नहीं थे, लेकिन बाद में भारतीय नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं। इस दस्तावेज से यह साबित होता है कि व्यक्ति भारतीय नागरिकता के सभी कानूनी अधिकारों का हकदार है।
आधार कार्ड, वोटर आईडी, और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सामान्य पहचान पत्र नागरिकता का प्रमाण नहीं माने जाते। इन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से सिर्फ पहचान स्थापित की जाती है, जबकि नागरिकता साबित करने के लिए पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटिजनशिप जैसे दस्तावेज जरूरी होते हैं।
क्या हर भारतीय नागरिक को यह सर्टिफिकेट चाहिए?
भारतीय नागरिकों के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटिजनशिप अनिवार्य नहीं है। इस दस्तावेज़ की जरूरत केवल उन्हीं लोगों को होती है जो जन्म से भारतीय नहीं थे, लेकिन बाद में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के पात्र हुए हैं। यह प्रक्रिया मुख्यत: उन लोगों के लिए है जिन्होंने नैचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन या अन्य कानूनी कारणों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की है।
यदि आप भारतीय नागरिक हैं और आपके पास पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, या अन्य ऐसे दस्तावेज हैं जो आपकी नागरिकता को साबित करते हैं, तो आपको इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी।
सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटिजनशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि आप सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटिजनशिप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको भारत सरकार की नागरिकता वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह प्रक्रिया सरल है, लेकिन इसे ध्यान से पूरा करना आवश्यक है।
सर्वप्रथम, आपको भारत सरकार की नागरिकता सेवा पोर्टल “https://indiancitizenshiponline.nic.in” पर जाना होगा। यहां आपको कई प्रकार के फॉर्म मिलेंगे, जिनमें से आपको अपनी स्थिति के अनुसार सही फॉर्म का चयन करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप भारत में जन्मे हैं, तो आपको Form 1 भरना होगा।

वहीं, यदि आप नैचुरलाइजेशन, शादी के आधार पर या किसी अन्य कारण से नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको Form 2 से लेकर Form 8 तक के विभिन्न फॉर्म में से कोई एक भरना होगा।
फॉर्म भरने से पहले आपको वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें आपको अपना ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, जिससे OTP के जरिए आपकी पहचान और आवेदन की सत्यता सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद, आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा।
फॉर्म भरते समय यह सुनिश्चित करें कि सभी जरूरी दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी (PDF/JPEG फॉर्मेट) अपलोड की गई हो। इसके बाद, ऑनलाइन फीस का भुगतान करें और आवेदन सबमिट कर दें। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपको एक अक्सेप्टेंस स्लिप मिलेगी जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन के बाद, संबंधित कलेक्टर या जिला अधिकारी आपके दस्तावेजों की जांच करेगा और संभवत: आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है। आवेदन करते समय ध्यान रखें कि सभी जानकारी सही हो, क्योंकि गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द भी हो सकता है।
क्या आवेदन में किसी प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए?
सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटिजनशिप के आवेदन के दौरान, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपने सभी जानकारी सही और पूर्ण रूप से भरी है। आवेदन को अंग्रेजी में ही भरें, क्योंकि अन्य भाषाओं में आवेदन रद्द हो सकते हैं। इसके अलावा, दस्तावेजों की स्कैन कॉपी स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि कोई समस्या न आए।