उत्तराखंड रूफटॉप सोलर योजना
रूफटॉप सोलरा सब्सिडी की स्कीम केंद्र सरकार में रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री की स्कीम है। ये घर, संस्थान एवं कमर्शियल बिल्डिंग की छत में सोलर पैनलों को लगाने को प्रोत्साहन देती है। उत्तराखंड रूफटॉप सोलर स्कीम में लोगो को दोहरी सब्सिडी का फायदा मिलेगा तो वो सोलर पैनलों को इंस्टॉल करके 70 फीसदी पा सकेंगे। सरकार की इस स्कीम में लोगो को अपने घर की छत में सोलर पैनलों को लगाने का मौका मिलेगा।
घर में पैदा होने वाली बिजली घर के लोड से ज्यादा हो तो सरप्लस बिजली को सरकार द्वारा तय दर पर खरीदा जाएगा। यह बिजली के बिल की सेविंग करेगा वही एक्स्ट्रा बिजली की मदद से इनकम का नया सोर्स भी देगा। राज्य के लोगो को इस स्कीम में 2 किलवोट के सोलर प्लांट को इंस्टॉल करने में 1 लाख रुपए तो खर्चने होंगे। अब केंद्र एवं प्रदेश की सरकारों से स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी का फायदा मिल रहा है तो लोगो को 70 हजार रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है।
नई रूफटॉप सोलर योजना के उद्देश्य
यह स्कीम मुख्यरूप से सोलर एनर्जी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करके सोलर प्लांट लगाने में वृद्धि करेगी। इससे एनर्जी के बचाव के साथ ही वायु के प्रदूषण एवं कार्बन उत्सर्जन में कमी करने का प्रयास होगा। लोगो को भी एक्स्ट्रा बिजली को विद्युत विभाग को बेचकर फायदा लेने का मौका मिलेगा।
उत्तराखंड रूफटॉप सोलर योजना के लाभ
- स्कीम में सोलर सिस्टम लगाने पर बिजली के खर्चे में बढ़िया बचत हो जाती है।
- यूनियन पावर मिनिस्ट्री द्वारा ग्रिड से कनेक्ट सोलर सिस्टम की सब्सिडी को डबल किया है जोकि अब 35 हजार/ kW की सब्सिडी दे रही है।
- स्कीम में बिजली पैदा करने का टारगेट 10 हजार kW तक बढ़ाना है।
- खपत से अधिक बिजली बनने पर सरकार 4.48/ यूनिट की दर पर खरीदती है।
- स्कीम में फायदा लेने को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है।
- उत्तराखंड के निवासी बिजली की सुविधा के साथ एक्स्ट्रा इनकम भी कर पाएंगे।
आवेदन में निर्धारित योग्यताएं
- आवेदक उत्तराखंड का नागरिक हो।
- सोलर सिस्टम लगाने लायक घर की छत हो।
- 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए मिनिमम 10 वर्ग का स्पेस उपलब्ध हो।
आवेदन में जरूरी दस्तावेज
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बिजली के बिल की जमा पर्ची
- मतदाता पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- पैनकार्ड
- जमीन के कागजात
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उत्तराखंड रूफटॉप सोलर योजना में अप्लाई करना
उत्तराखंड के आवेदक को केंद्र सरकार की वेबसाइट https://pmsuryaghar.gov.in/ से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अप्लाई होने के 15 दिन के अंदर फैसला उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) को भेजा जाएगा। फॉर्म के अप्रूव होने पर आवेदक किसी भी रजिस्टर्ड विक्रेता से अपने यहां सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकेगा। सिस्टम के लगने पर विक्रेता, यूपीसीएल एवं आवेदक के साइन वाले डॉक्यूमेंट्स को मिनिस्ट्री में भेजेंगे जोकि प्रमाण पत्र जारी कर देंगे। फिर ही आवेदक को सब्सिडी की रकम प्राप्त होगी।