
मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनरों को होली से पहले बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने अतिरिक्त पेंशन को मंजूरी दे दी है, जिससे प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। इस फैसले से हजारों पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जिसमें पेंशन की पात्रता को लेकर स्पष्टीकरण दिया गया है।
अतिरिक्त पेंशन के लिए वित्त विभाग का आदेश
राज्य सरकार ने पेंशन पात्रता के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है, बल्कि पहले से लागू प्रावधानों को स्पष्ट किया है। आदेश के अनुसार, अतिरिक्त पेंशन की पात्रता पेंशनर की निर्धारित आयु पूरी होने के अगले महीने से प्रभावी होगी।
उदाहरण के लिए, यदि किसी पेंशनर की जन्मतिथि 01 अगस्त 1944 या 20 अगस्त 1944 है, तो उसे 20% अतिरिक्त पेंशन की पात्रता 01 सितंबर 2024 से मिलेगी। इसी तरह, पेंशनर की उम्र के अनुसार यह लाभ स्वचालित रूप से बढ़ता जाएगा।
100 साल की उम्र पार करने पर 100% अतिरिक्त पेंशन
यदि कोई पेंशनर 100 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तो उसे 100% अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। यह कदम उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी राहत साबित होगा, जो लंबे समय से पेंशन पर निर्भर हैं।
इसके अलावा, यदि कोई कर्मचारी मार्च में सेवानिवृत्त हुआ है, तो उसे अप्रैल से अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा।
वित्त विभाग के उप सचिव पी.के. श्रीवास्तव ने सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, कलेक्टरों और कमिश्नरों को पत्र जारी कर अतिरिक्त पेंशन की स्वीकृति प्रक्रिया को स्पष्ट किया है।
कौन-कौन से पेंशनरों को मिलेगा लाभ?
नए आदेश के अनुसार, अतिरिक्त पेंशन का लाभ निम्नलिखित आयु वर्ग के पेंशनरों को मिलेगा:
- 80 से 85 वर्ष: 20% अतिरिक्त पेंशन
- 85 से 90 वर्ष: 30% अतिरिक्त पेंशन
- 90 से 95 वर्ष: 40% अतिरिक्त पेंशन
- 95 से 100 वर्ष: 50% अतिरिक्त पेंशन
- 100 या अधिक वर्ष: 100% अतिरिक्त पेंशन
बुजुर्ग पेंशनरों को मिलेगा सीधा लाभ
इस फैसले से मध्यप्रदेश के हजारों बुजुर्ग पेंशनर्स को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। राज्य सरकार का यह कदम वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और वित्तीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पेंशनर्स को समय पर उनकी अतिरिक्त पेंशन मिले, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त बने रहें।