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मुजफ्फरपुर। बिहार में अब दाखिल-खारिज (Bihar Jamin Dakhil Kharij) मामलों में लिपिकीय या गणितीय भूलों के कारण रैयतों को अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने होंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Revenue and Land Reforms Department) ने इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विभाग के सचिव ने सभी समाहर्ताओं को इसके संबंध में सूचित किया है। इसके तहत समाहर्ता सुब्रत कुमार सेन ने डीसीएलआर (DCLR) पूर्वी और पश्चिमी को आदेश जारी कर इस प्रक्रिया को शत-प्रतिशत लागू करने का निर्देश दिया है।
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डीसीएलआर कोर्ट में जा रहे थे मामले, परेशान हो रहे थे रैयत
राजस्व विभाग के अनुसार, ऐसे कई मामले सामने आ रहे थे जहां लिपिकीय या गणितीय त्रुटियों के कारण अंचलाधिकारी (CO) द्वारा दाखिल-खारिज आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता था। इससे रैयतों को डीसीएलआर कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता था, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ती थी। अब इस व्यवस्था में सुधार करते हुए नए आदेश के तहत, डीसीएलआर प्रथम सुनवाई की तिथि पर ही संबंधित सीओ को आदेश जारी करेंगे कि वे इसे सुधार कर अंतिम आदेश पारित करें। इसके लिए आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।
मानवीय भूल की श्रेणी में आएंगे ऐसे मामले
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भी इसे मानवीय भूल मानते हुए यह स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाना चाहिए। समाहर्ता द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी आवेदक ने गलत दस्तावेज संलग्न किए हैं, दस्तावेज अपठनीय हैं या ऑनलाइन जमाबंदी में रकबा घट गया है, तो इसे भी जल्द से जल्द सुधारा जाएगा।
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अपील वाद में स्पष्टता पर जोर
अगर आवेदक अपील वाद में अपनी स्थिति स्पष्ट कर देते हैं, तो डीसीएलआर पहली ही तिथि में इसे सीओ को हस्तांतरित कर अंतिम आदेश पारित करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। इससे मामलों के लंबित रहने की समस्या दूर होगी और रैयतों को त्वरित न्याय मिल सकेगा।
विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब गंभीरता से दें: संजय सरावगी
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विधानसभा और विधान परिषद में पूछे गए लोकहित से जुड़े प्रश्नों के उत्तर गंभीरता और जवाबदेही के साथ दें। मंत्री ने कहा कि जवाब पूरी स्पष्टता के साथ तथ्यों पर आधारित होना चाहिए ताकि विधायकों को पूरी जानकारी मिल सके।
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सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और अभियान बसेरा पर भी चर्चा
मंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त तथा अभियान बसेरा (Operation Basera) से जुड़े प्रश्नों के उत्तर तैयार करते समय पूरी सटीकता बरती जाए। विशेष रूप से, ऑपरेशन बसेरा-2 के तहत सुयोग्य भूमिहीन लोगों को पांच डिसमिल तक वास की भूमि मुफ्त में दी जा रही है।
समीक्षा बैठक में उच्च अधिकारियों की भागीदारी
इस समीक्षा बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, संयुक्त सचिव आजीव वत्सराज, अवर सचिव अरविंद कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।