
दिल्ली सरकार द्वारा संचालित Divyang Pension Yojana Delhi शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। हाल ही में दिल्ली में पेंशन राशि को ₹2500 से बढ़ाकर ₹3000 प्रतिमाह कर दिया गया है, जिससे इस योजना का लाभ और अधिक प्रभावशाली हो गया है।
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दिल्ली दिव्यांग पेंशन योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है दिल्ली के जरूरतमंद दिव्यांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन के रूप में आर्थिक मदद देना। इसके जरिए उन्हें अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग मिलता है, जिससे वे अपनी आजीविका में आत्मनिर्भर हो सकें। यह योजना उन्हें सरकारी सेवाओं और योजनाओं से जोड़कर समाज में समान अवसर दिलाने की दिशा में भी काम करती है।
पेंशन राशि में हुआ इजाफा
दिल्ली सरकार की इस योजना के अंतर्गत पहले लाभार्थियों को हर महीने ₹2500 की पेंशन दी जाती थी। अब इसे बढ़ाकर ₹3000 कर दिया गया है। यह राशि सीधे लाभार्थी के आधार लिंक बैंक खाते में Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है।
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कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
Divyang Pension Delhi के लिए पात्रता कुछ विशेष शर्तों पर आधारित है। कोई भी व्यक्ति जो शारीरिक या मानसिक रूप से 40% या उससे अधिक दिव्यांग है, और दिल्ली का निवासी है, वह इस योजना का लाभ उठा सकता है। इसके लिए उसकी आय ₹1,00,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसे किसी अन्य सरकारी योजना से पेंशन नहीं मिलनी चाहिए।
जरूरी दस्तावेज
योजना के लिए आवेदन करते समय कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है:
- आधार कार्ड
- दिल्ली निवास प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- उम्र और आवास प्रमाण के लिए उपयुक्त दस्तावेज (जैसे जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजली बिल आदि)
दिव्यांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इच्छुक लाभार्थी दिल्ली सरकार के e-District Portal पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
सबसे पहले पोर्टल पर New User Registration करके यूजर ID और पासवर्ड प्राप्त करें। फिर लॉगिन करके “Apply Online” टैब पर जाएं और Disability Pension Scheme को चुनकर आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।
आवेदन के दौरान मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी, दिव्यांगता से जुड़ी जानकारी, बैंक डिटेल्स और दस्तावेजों को सही-सही भरना जरूरी है।
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दिल्ली निवास प्रमाण न होने की स्थिति में क्या करें?
अगर आवेदक के पास दिल्ली का वैध निवास प्रमाण नहीं है, तो वह दो स्थानीय गवाहों के दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है। ये गवाह निम्न में से कोई हो सकते हैं:
- क्षेत्रीय सांसद या विधायक
- RWA अध्यक्ष
- पड़ोसी
- आशा वर्कर या SHG सदस्य
- किसी सरकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित व्यक्ति
हेल्पलाइन और संपर्क
यदि आवेदन से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता की जरूरत हो, तो सामाजिक कल्याण विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1800-11-8595 पर संपर्क किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए https://edistrict.delhigovt.nic.in पर विजिट करें।