
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने शराब के शौकीनों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब यात्री मेट्रो में सफर के दौरान अपने साथ दो सील्ड एल्कोहल बोतल (Sealed Alcohol Bottles) ले जा सकेंगे। यह फैसला केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद लिया गया है। अब तक यह छूट केवल एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ही लागू थी, लेकिन अब इसे सभी मेट्रो लाइनों पर विस्तार दिया गया है।
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दिल्ली मेट्रो में शराब की सील्ड बोतलों के साथ यात्रा करने की अनुमति एक सकारात्मक बदलाव है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी और नियमों का पालन भी आवश्यक है। यात्रियों को यह समझना होगा कि मेट्रो एक सार्वजनिक परिवहन माध्यम है और इसका उपयोग अनुशासन और गरिमा के साथ किया जाना चाहिए। यह नया नियम निश्चित रूप से सुविधा बढ़ाएगा, लेकिन किसी भी तरह की लापरवाही से इसका दुरुपयोग भी रोका जाना जरूरी है।
DMRC और CISF के बीच हुई मीटिंग के बाद हुआ फैसला
DMRC के इस फैसले के पीछे CISF की अहम भूमिका रही है, क्योंकि मेट्रो स्टेशनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी बल के पास है। CISF की स्वीकृति मिलने के बाद DMRC ने यह बदलाव लागू करने का निर्णय लिया। DMRC ने अपने आधिकारिक बयान में बताया कि यह फैसला यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, लेकिन मेट्रो परिसर की गरिमा और सुरक्षा मानकों को बनाए रखना अब भी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।
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एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पहले से थी छूट
दिल्ली मेट्रो में अब तक किसी भी यात्री को शराब की बोतल लेकर यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। हालांकि, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यह नियम पहले से लागू नहीं था। वहां पर हवाई यात्रियों को ड्यूटी फ्री शॉप से खरीदी गई शराब की सील्ड बोतलों के साथ सफर करने की अनुमति थी। अब यह नियम सभी मेट्रो रूट्स पर भी लागू कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है।
यात्रा के दौरान शराब पीने पर सख्त पाबंदी
DMRC ने यह भी स्पष्ट किया है कि भले ही अब सील्ड बोतल ले जाने की अनुमति मिल गई हो, लेकिन मेट्रो परिसर या मेट्रो के अंदर शराब पीना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई यात्री नशे की हालत में पाया जाता है या शराब पीकर अनुचित व्यवहार करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। DMRC ने सभी यात्रियों से यात्रा के दौरान गरिमा बनाए रखने की अपील की है।
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दो सील्ड बोतलों तक की ही अनुमति
DMRC ने सीमा तय करते हुए यह भी बताया कि कोई भी यात्री अधिकतम दो सील्ड एल्कोहल बोतलें ही अपने साथ ले जा सकता है। यह बोतलें पूरी तरह बंद होनी चाहिए, और सुरक्षा जांच के दौरान इन्हें सील्ड स्थिति में ही प्रस्तुत करना होगा। खुली बोतल मिलने पर उसे जब्त किया जा सकता है या यात्री को मेट्रो में प्रवेश से रोका जा सकता है।
फैसले के पीछे यात्रियों की सुविधा का उद्देश्य
DMRC और CISF का यह संयुक्त निर्णय यात्रियों की सुविधा और बदलते शहरी लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मेट्रो दिल्ली जैसे महानगर की जीवन रेखा है, और इसमें रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। इस फैसले से ऐसे यात्रियों को सहूलियत मिलेगी जो किसी पार्टी या आयोजन के लिए सील्ड शराब की बोतलें अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं।
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क्या बदल जाएगा यात्रियों के लिए?
इस फैसले से अब यात्रियों को उन स्थितियों में सुविधा होगी, जब वे किसी फंक्शन, विवाह समारोह या अन्य सामाजिक आयोजनों में भाग लेने के लिए शराब की बोतलें लेकर सफर करना चाहते हैं। लेकिन यह जिम्मेदारी भी यात्रियों की होगी कि वे इन नियमों का पालन करें और मेट्रो को एक सुरक्षित और सभ्य परिवेश बनाए रखने में सहयोग करें।
सुरक्षा जांच और सील्ड बोतल की शर्त
CISF द्वारा की जाने वाली सुरक्षा जांच के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यात्री के पास रखी बोतलें सील्ड हैं और उनकी संख्या दो से अधिक नहीं है। यदि कोई यात्री नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही DMRC ने सुरक्षा जांच में सहयोग करने की अपील भी यात्रियों से की है।