
राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। केन्द्र सरकार के उपभोक्ता अधिकार नियम-2020 के तहत, अब उपभोक्ताओं को बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली बंद होने पर प्रतिदिन 500 रुपए की क्षतिपूर्ति मिल सकती है। इस नियम के अनुसार, उपभोक्ता को यदि बिजली बिना सूचना के बंद होती है, तो वह बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) से यह क्षतिपूर्ति राशि दावा कर सकते हैं। यह नया प्रावधान बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आया है, जिनकी दिनचर्या और व्यापार प्रभावित होते थे।
बिजली बंद करने की पूर्व सूचना पर कड़े नियम
राजस्थान में जयपुर डिस्कॉम के तहत काम करने वाले इंजीनियरों और वितरण अधिकारियों के लिए भी इस बात पर सख्त नियम बनाए गए हैं। वितरण कोड-2003 और कार्य दक्षता मापदंड-2021 (SOP) के तहत, डिस्कॉम को यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को बिजली बंद होने से 24 घंटे पहले सूचना दी जाए। हालांकि, अब तक इस नियम का पालन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है और उपभोक्ताओं को महज कुछ घंटे पहले ही बिजली बंद होने की सूचना मिलती है।
उपभोक्ताओं को होती है परेशानी
रिपोर्टों के मुताबिक, उपभोक्ताओं को खासकर सुबह के समय बिजली बंद होने से परेशानी होती है। बच्चों के स्कूल जाने के समय बिजली का जाना या फिर घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में अंधेरा हो जाना एक आम समस्या बन गई है। जब उपभोक्ताओं को अचानक बिजली बंद होने की सूचना मिलती है, तो उनके लिए यह स्थिति बेहद अव्यवस्थित और परेशान करने वाली हो जाती है। खासकर व्यापारियों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन जाती है, क्योंकि व्यापार में रुकावट और नुकसान होने की संभावना रहती है।
बिजली बंद के नियमों की पुष्टि
वर्तमान नियमों के तहत, डिस्कॉम को बिजली बंद करने की पूर्व सूचना उपभोक्ताओं को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से 24 घंटे पहले देना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, डिस्कॉम की वेबसाइट पर भी यह सूचना अपलोड करना जरूरी है ताकि सभी उपभोक्ताओं तक सूचना पहुँच सके। अगर किसी कारणवश बिजली बंदी निर्धारित समय से अधिक समय तक होती है, तो यह नियम के उल्लंघन के तौर पर माना जाएगा और उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति मिल सकती है।
राजस्थान में बिजली आपूर्ति की सुविधा को सुधारने की दिशा
राजस्थान सरकार और डिस्कॉम प्रबंधन इसके सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण है उपभोक्ताओं को 24 घंटे पहले सूचना देने की व्यवस्था। अब आईटी टीम के साथ इस सुविधा को लागू करने की दिशा में बातचीत चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह सुविधा जल्द शुरू की जाएगी और उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल पर मैसेज और ईमेल के जरिए बिजली बंद होने की जानकारी दी जाएगी।
जयपुर डिस्कॉम की अधीक्षण अभियंता दीप्ति माथुर ने इस बारे में जानकारी दी है कि बिजली बंद की पूर्व सूचना देने के लिए आवश्यक व्यवस्था पर काम किया जा रहा है और यह सुविधा जल्द ही शुरू हो जाएगी। उनका कहना है कि इससे उपभोक्ताओं को समय रहते जानकारी मिल जाएगी और वे अपनी दिनचर्या के हिसाब से योजना बना सकेंगे।
बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत
इन सुधारों से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सकती है। खासकर जिन क्षेत्रों में बिजली बंदी की सूचना समय पर नहीं मिल पाती, वे अब इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इस व्यवस्था से न सिर्फ उपभोक्ताओं को जानकारी मिलने में आसानी होगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि बिजली आपूर्ति की कोई अनपेक्षित समस्या न हो।
क्षतिपूर्ति राशि पर नियम
केंद्र सरकार के उपभोक्ता अधिकार नियम-2020 के अनुसार, उपभोक्ता बिना सूचना के बिजली बंद होने पर प्रतिदिन 500 रुपए तक की क्षतिपूर्ति राशि का दावा कर सकते हैं। यह राशि उन्हें बिजली आपूर्ति में असुविधा होने के बदले मिलती है। उपभोक्ता को यह राशि प्राप्त करने के लिए सहायक अभियंता कार्यालय में क्षतिपूर्ति दावा आवेदन प्रपत्र भरना होता है।
यह कदम उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि अब उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों का पालन करते हुए उचित मुआवजा मिलेगा। इस योजना से उन उपभोक्ताओं को विशेष लाभ होगा जो बार-बार बिना सूचना के बिजली कटौती की समस्या से जूझ रहे हैं।
क्या है भविष्य में सुधार की योजना?
राजस्थान में बिजली आपूर्ति और वितरण के क्षेत्र में सुधार की दिशा में यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में, राज्य सरकार और डिस्कॉम के अधिकारियों के लिए उपभोक्ताओं की सेवा में सुधार करने के और भी तरीके तलाशने की आवश्यकता होगी। जैसे-जैसे सूचना प्रणाली और डिजिटल प्लेटफार्म का इस्तेमाल बढ़ेगा, उपभोक्ताओं को उनकी सुविधा के मुताबिक बिजली आपूर्ति की जानकारी मिलनी शुरू होगी और इससे बिजली से संबंधित समस्याएं भी कम हो सकती हैं।
अंततः, इन सभी प्रयासों से यह उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को उनकी जरूरत के मुताबिक सुविधाएं मिलेंगी और वे बिना किसी रुकावट के अपनी दिनचर्या और व्यापार को सुचारु रूप से चला सकेंगे।