
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI Scheme) में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 237वीं बैठक में इन बदलावों को लागू करने पर सहमति बनी। इसके साथ ही, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर 8.25% ब्याज दर की सिफारिश की गई है। यह ब्याज दर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित होने के बाद खाताधारकों के खातों में जमा कर दी जाएगी।
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EPFO द्वारा किए गए ये संशोधन कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत साबित होंगे। EDLI Scheme में किए गए बदलावों से जहां बीमित राशि मिलने में आसानी होगी, वहीं EPF पर 8.25% ब्याज दर से खाताधारकों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इन नए प्रावधानों से लाखों कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।
EDLI Scheme में हुए बड़े बदलाव
सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) ने एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना (EDLI Scheme) के बीमांकिक मूल्यांकन के बाद कई अहम संशोधनों को मंजूरी दी है। ये बदलाव कर्मचारियों के परिवारों को अधिक वित्तीय सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किए गए हैं।
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सर्विस के एक साल के भीतर मृत्यु होने पर न्यूनतम बेनिफिट की शुरुआत
अब यदि किसी EPF सदस्य की मृत्यु एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी किए बिना होती है, तो उसके परिवार को न्यूनतम 50,000 रुपये का जीवन बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा। हर साल सेवा के दौरान होने वाली 5,000 से अधिक मृत्यु के मामलों में यह लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक रूप से अधिक राहत मिलेगी।
गैर-योगदान अवधि के बाद सेवा में रहते हुए मृत्यु पर लाभ
पहले, अगर किसी कर्मचारी का उनके अंतिम अंशदान प्राप्त करने के छह महीने के भीतर निधन हो जाता था, तो EDLI बेनिफिट नहीं मिलता था। लेकिन अब, यदि सदस्य का नाम कंपनी के रोल से नहीं हटाया गया हो, तो उसके परिवार को बीमा लाभ मिलेगा। इस बदलाव से हर साल लगभग 14,000 से अधिक मामलों में बेनिफिट मिलने की संभावना है।
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सेवा निरंतरता को लेकर नियमों में बदलाव
पहले, यदि दो प्रतिष्ठानों के बीच रोजगार में एक या दो दिन (जैसे सप्ताहांत या छुट्टियां) का अंतर होता था, तो न्यूनतम 2.5 लाख रुपये और अधिकतम 7 लाख रुपये के EDLI बेनिफिट से इनकार कर दिया जाता था। नए संशोधन के तहत, अब रोजगार के दो दौरों के बीच दो महीने तक के अंतराल को सेवा निरंतरता माना जाएगा। इससे अधिक कर्मचारियों को EDLI बेनिफिट का लाभ मिल सकेगा। इस बदलाव से हर साल सेवा में मृत्यु के एक हजार से अधिक मामलों में फायदा मिलने की उम्मीद है।
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EPF जमा पर 8.25% ब्याज की सिफारिश
CBT ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जमा पर 8.25% ब्याज दर की सिफारिश की है। यह दर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित होने के बाद खाताधारकों के खातों में जमा कर दी जाएगी। इस फैसले से 7.6 करोड़ से अधिक EPFO सदस्यों को सीधा लाभ मिलेगा।