
PF New Withdrawal Rules से जुड़े नए बदलावों ने करोड़ों खाताधारकों को बड़ी राहत दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बना दिया है। अब PF अकाउंट होल्डर को क्लेम करते समय कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बजाय खाताधारक आधार OTP के जरिए अपने बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड को वेरिफाई कर सकेंगे। यह सुविधा 7.5 करोड़ से ज्यादा खाताधारकों को सीधे फायदा पहुंचाएगी।
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PF New Withdrawal Rules के तहत EPFO ने क्लेम सेटलमेंट और बैंक सीडिंग प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर खाताधारकों को बड़ी राहत दी है। आधार OTP आधारित वेरिफिकेशन से अब डॉक्युमेंट अपलोडिंग की झंझट खत्म हो गई है। साथ ही ऑटो सेटलमेंट लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख करने का फैसला भी खाताधारकों के हित में है। यह बदलाव EPFO के डिजिटलीकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
अब आधार OTP से होगा बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन
PF क्लेम प्रोसेस में पहले खाताधारकों को कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करनी पड़ती थी, जिससे कई बार इमेज क्वालिटी खराब होने के कारण क्लेम रिजेक्ट हो जाते थे। इसके चलते सेटलमेंट में देरी होती थी। लेकिन अब EPFO ने इस प्रक्रिया को डिजिटल रूप दे दिया है। अब जब कोई PF अकाउंट होल्डर अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से बैंक अकाउंट की जानकारी अपडेट करेगा, तो उसी वक्त आधार OTP के जरिए उसका नाम व बैंक डिटेल वेरिफाई हो जाएगा।
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7.5 करोड़ मेंबर्स को होगा सीधा फायदा
EPFO के इस डिजिटल बदलाव का असर सीधा 7.5 करोड़ PF खाताधारकों पर पड़ेगा। पहले चरण में यह सुविधा 28 मई 2024 से 1.7 करोड़ KYC अपडेटेड मेंबर्स के लिए ट्रायल बेसिस पर शुरू की गई थी। ट्रायल के सफल रहने के बाद अब यह सुविधा सभी खाताधारकों के लिए उपलब्ध करा दी गई है। इस कदम से क्लेम रिजेक्शन की समस्या कम होगी और प्रोसेस में तेजी आएगी।
बैंक सीडिंग में नहीं लगेगी एम्प्लॉयर की मंजूरी
PF खाताधारकों को अब अपने UAN को बैंक अकाउंट से लिंक करने यानी बैंक सीडिंग के लिए एम्प्लॉयर की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। पहले यह प्रक्रिया एम्प्लॉयर के अप्रूवल पर निर्भर थी, जिससे अकसर देरी होती थी। लेकिन अब खाताधारक खुद अपने बैंक डिटेल को आधार OTP के माध्यम से वेरिफाई कर सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और सिस्टम और अधिक पारदर्शी बनेगा।
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क्या है बैंक सीडिंग प्रोसेस?
बैंक सीडिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें कर्मचारी अपने PF खाते को बैंक अकाउंट से लिंक करता है। यह लिंकिंग EPFO को PF विदड्रॉल, ब्याज ट्रांसफर या अन्य वित्तीय लेनदेन सीधे कर्मचारी के खाते में भेजने में सक्षम बनाती है। नई प्रणाली में यह काम अब आसान हो गया है, क्योंकि अब खाताधारक खुद यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
एडवांस क्लेम के लिए ऑटो सेटलमेंट लिमिट बढ़ी
EPFO ने हाल ही में एक और बड़ा फैसला लेते हुए PF एडवांस क्लेम की ऑटो-सेटलमेंट लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। यह प्रस्ताव श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने मंजूर किया है और अब इसे अंतिम स्वीकृति के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) के पास भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही यह लागू हो जाएगा। पहले ऑटो सेटलमेंट में 10 दिन से ज्यादा का समय लगता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया 3-4 दिन में पूरी हो सकेगी।
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EPFO 3.0 अपडेट: भविष्य में ATM से निकलेगा PF
EPFO 3.0 के तहत भविष्य में PF की राशि सीधे ATM के जरिए निकाली जा सकेगी। इस प्रक्रिया को 5 स्टेप्स में पूरा किया जा सकेगा। इसका मकसद है PF निकासी को और अधिक सरल व त्वरित बनाना। हालांकि, यह सुविधा चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी।
बच्चों की शादी के लिए PF निकालने के नियम
अगर आप बच्चों की शादी के लिए PF से रकम निकालना चाहते हैं, तो EPFO इसके लिए एक शर्त रखता है। कर्मचारी को कम से कम 7 साल तक EPFO से जुड़ा होना जरूरी है। साथ ही, अधिकतम 50% तक ही निकासी की अनुमति दी जाती है।