
अगर आप नौकरीपेशा हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ (Provident Fund) की कटौती होती है, तो EPFO News से जुड़ी यह ताज़ा जानकारी आपके लिए बेहद काम की है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation – EPFO) ने अपने मेंबर्स के लिए कई अहम बदलाव किए हैं, जिससे पीएफ से जुड़ी सेवाएं और भी तेज़, पारदर्शी और यूज़र-फ्रेंडली हो गई हैं। खासकर एडवांस विड्रॉल (Advance Withdrawal) से जुड़े क्लेम की प्रक्रिया को लेकर बड़ी राहत दी गई है।
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ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम से तेजी से क्लेम सेटलमेंट
वित्तीय वर्ष 2024-25 में EPFO ने एडवांस क्लेम के सेटलमेंट में जबरदस्त प्रगति की है। आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 2.16 करोड़ एडवांस क्लेम का निपटान किया जा चुका है, जो पिछले साल के 89.52 लाख क्लेम की तुलना में कई गुना ज्यादा है। इसकी वजह है EPFO का ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम (Automated Payment System), जिसके जरिये 60% एडवांस क्लेम तेजी से प्रोसेस किए जा रहे हैं।
एडवांस क्लेम की लिमिट अब ₹1 लाख
श्रम और रोजगार मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया कि EPFO ने एडवांस क्लेम की अधिकतम सीमा बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी है। इससे मेंबर्स को मेडिकल इमरजेंसी, हाउसिंग, स्टडी और शादी जैसे जरूरी खर्चों के लिए फंड निकालना अब ज्यादा आसान हो गया है।
तीन दिन में होता है क्लेम प्रोसेस
EPFO ने प्रोसेस को ऑटोमेटेड बना दिया है, जिससे एडवांस क्लेम अब महज तीन दिन के अंदर सेटल हो रहे हैं। यह सुविधा खासतौर पर मेडिकल इमरजेंसी और अन्य जरूरी खर्चों के लिए बनाई गई है, जिससे मेंबर्स को तुरंत सहायता मिल सके।
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बिना EPFO ऑफिस जाए कर सकेंगे जानकारी अपडेट
EPFO ने यूजर्स के लिए व्यक्तिगत जानकारी को अपडेट करने की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है। अब आधार-वेरिफाइड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) रखने वाले मेंबर्स को किसी भी जानकारी को अपडेट कराने के लिए EPFO ऑफिस की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौजूदा समय में 96% करेक्शन EPFO ऑफिस जाए बिना ही पूरे किए जा रहे हैं।
99% से ज्यादा क्लेम हो रहे ऑनलाइन
डिजिटलीकरण के दौर में EPFO ने भी पूरी तरह डिजिटल होने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। मार्च 2025 की शुरुआत तक 7.14 करोड़ क्लेम ऑनलाइन फाइल किए जा चुके हैं। यानी अब 99% से ज्यादा क्लेम डिजिटल माध्यम से सबमिट किए जा रहे हैं। इससे प्रोसेस न केवल तेज़ हुआ है, बल्कि कागजी कार्रवाई भी काफी हद तक कम हो गई है।
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UAN ट्रांसफर क्लेम में नहीं चाहिए एम्प्लॉयर की वेरिफिकेशन
EPFO ने यह भी स्पष्ट किया है कि आधार वेरिफाइड UAN के ट्रांसफर क्लेम के लिए अब एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। इससे जॉब चेंज करने वाले कर्मचारियों को अपने पीएफ अकाउंट को नए एम्प्लॉयर से लिंक कराने में काफी सुविधा होगी।
क्या कहता है यह बदलाव?
EPFO द्वारा किए गए ये बदलाव डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। न केवल प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ी है, बल्कि पारदर्शिता और भरोसे का स्तर भी ऊंचा हुआ है। इससे नौकरीपेशा वर्ग को न केवल समय की बचत होगी, बल्कि आपात स्थितियों में फंड की त्वरित उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी।