
भारत में भले ही शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई हो, लेकिन जब बात Intercaste Marriage यानी अंतरजातीय विवाह की होती है, तो सामाजिक सोच में अभी भी काफी हद तक परंपरागत मानसिकता देखने को मिलती है। हालांकि बीते कुछ वर्षों में ऐसे विवाहों की संख्या में इज़ाफा हुआ है, लेकिन यह चलन अब भी बहुत आम नहीं हुआ है। इसी सामाजिक बाधा को दूर करने और जातिवाद जैसी रूढ़िवादी सोच को खत्म करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम है Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-Caste Marriages।
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इस स्कीम के तहत, अगर कोई गैर-दलित युवक या युवती किसी दलित व्यक्ति से विवाह करता है, तो सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस योजना की प्रमुख शर्तें, आवेदन प्रक्रिया और इससे जुड़ी अन्य जानकारियाँ क्या हैं।
क्या है Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-Caste Marriages?
यह योजना वर्ष 2013 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई थी और वर्तमान में भी यह स्कीम केंद्र सरकार के अधीन संचालित हो रही है। योजना का उद्देश्य Intercaste Marriage को बढ़ावा देना है, विशेषकर उन मामलों में जहां एक पक्ष अनुसूचित जाति (SC) से आता है और दूसरा पक्ष किसी अन्य जाति से।
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इस योजना के तहत, शादी करने वाले दंपति को 2.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि उन्हें सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। इस योजना को डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन (Dr. Ambedkar Foundation) द्वारा संचालित किया जाता है।
स्कीम के तहत मिलने वाली सहायता राशि
योजना के अनुसार, 2.5 लाख रुपये की राशि इस तरह दी जाती है:
- 1.5 लाख रुपये सीधे दंपति के जॉइंट बैंक अकाउंट में RTGS/NEFT के जरिए ट्रांसफर किए जाते हैं।
- शेष 1 लाख रुपये की राशि डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा 3 वर्षों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा की जाती है। इस पर मिलने वाला ब्याज समेत कुल राशि तीन साल बाद दंपति को दी जाती है।
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किन लोगों को मिलेगा लाभ?
इस योजना का लाभ उन्हीं जोड़ों को मिलेगा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:
- शादी करने वाले जोड़ों में से एक दलित (SC) समुदाय का होना चाहिए और दूसरा किसी अन्य जाति से होना चाहिए।
- शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत पंजीकृत होनी चाहिए।
- यह विवाह दोनों व्यक्तियों की पहली शादी होनी चाहिए। दूसरी शादी करने वाले को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- शादी के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना जरूरी है।
- अगर किसी और सरकारी योजना से पहले ही आर्थिक सहायता प्राप्त हो चुकी हो, तो वह राशि इस स्कीम की राशि से घटा दी जाएगी।
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आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र जोड़ों को निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होती है:
- आवेदन फॉर्म भरकर अपने क्षेत्र के सांसद या विधायक की सिफारिश के साथ डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को भेजना होगा।
- आवेदन जिला प्रशासन या राज्य सरकार के पास भी जमा किया जा सकता है, जो इसे आगे फाउंडेशन तक भेजते हैं।
- आवेदन से जुड़ी जानकारी और फॉर्म http://ambedkarfoundation.nic.in/ पर ‘Schemes’ सेक्शन में उपलब्ध है।
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जरूरी दस्तावेज
- मैरेज सर्टिफिकेट, जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत रजिस्टर्ड हो।
- जाति प्रमाण पत्र, जो यह दर्शाए कि दंपति में से एक व्यक्ति SC समुदाय से है।
- पहली शादी का प्रमाण, जैसे कि शपथ पत्र या अन्य दस्तावेज।
- आय प्रमाण पत्र और दंपति का जॉइंट बैंक अकाउंट डिटेल।
- कानूनी रूप से वैध विवाह का हलफनामा।