हर महीने ₹15,000 सैलरी, खर्च सिर्फ ₹55! मोदी सरकार की इस स्कीम से उठाएं बड़ा फायदा!

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असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार ने पीएम श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की है, जो 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 की न्यूनतम मासिक पेंशन सुनिश्चित करती है। इस योजना का उद्देश्य उन श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिनकी मासिक आय ₹15,000 तक है।

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पीएम श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना का लाभ उठाकर श्रमिक अपनी भविष्य की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं।

योजना की विशेषताएं

  • पेंशन राशि: 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 की मासिक पेंशन।
  • योग्यता: असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय ₹15,000 या उससे कम है।
  • अंशदान: उम्र के अनुसार मासिक अंशदान; उदाहरण के लिए, 18 वर्ष की आयु में ₹55 प्रति माह।

अंशदान का विवरण

श्रमिक की आयु के अनुसार मासिक अंशदान इस प्रकार है:

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  • 18 वर्ष: ₹55 प्रति माह
  • 29 वर्ष: ₹100 प्रति माह
  • 40 वर्ष: ₹200 प्रति माह

सरकार श्रमिक के अंशदान के बराबर राशि का योगदान करती है, जिससे पेंशन कोष में संतुलन बना रहता है।

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पात्रता

  • आयु सीमा: 18 से 40 वर्ष के बीच।
  • मासिक आय: ₹15,000 तक।
  • आधार कार्ड: अनिवार्य।
  • बैंक खाता: सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

  1. सीएससी केंद्र पर जाएं: नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आवेदन करें।
  2. दस्तावेज़ जमा करें: आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
  3. अंशदान राशि का निर्धारण: उम्र के अनुसार मासिक अंशदान राशि तय की जाएगी।
  4. स्वीकृति: आवेदन स्वीकृत होने पर पेंशन कार्ड जारी किया जाएगा।

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योजना के लाभ

  • आर्थिक सुरक्षा: वृद्धावस्था में नियमित आय सुनिश्चित होती है।
  • सरकारी योगदान: श्रमिक के अंशदान के बराबर सरकार का योगदान।
  • सहज प्रक्रिया: सरल और पारदर्शी आवेदन प्रक्रिया।
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By Rohit Kumar

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