गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आवासीय सुविधा प्रदान करना हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा गरीब आवास योजना (Haryana Garib Awas Yojana) की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में यह योजना 13 अगस्त 2024 को लॉन्च की गई, जिसके तहत पात्र परिवारों को गांवों में 100 गज और बड़े गांवों में 50 गज का प्लॉट मुफ्त में दिया जाएगा।
Haryana Garib Awas Yojana
हरियाणा राज्य के जरूरतमंद और गरीब परिवारों को आवासीय सुविधा प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हर परिवार के पास अपना खुद का घर हो। सरकार की इस पहल के तहत बेघर परिवारों को स्थिर और सुरक्षित आवासीय सुविधा मिल सकेगी, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार आएगा।
योजना के लाभ
Haryana Garib Awas Yojana के तहत, राज्य के ग्रामीण इलाकों में आवासीय सुविधा को बढ़ावा देने के लिए सरकार पात्र लाभार्थियों को मुफ्त में प्लॉट प्रदान कर रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को स्थिर और सुरक्षित जीवन जीने का मौका मिलेगा। यह योजना न केवल एक छत उपलब्ध कराती है बल्कि गरीब परिवारों को अपने सपनों का घर बनाने का अवसर भी देती है।
Haryana Garib Awas Yojana के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मापदंड निर्धारित किए गए हैं:
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में कोई पक्का मकान पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
आवश्यक दस्तावेज़
Haryana Garib Awas Yojana के तहत आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आय प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- BPL राशन कार्ड
आवेदन प्रक्रिया क्या है?
Haryana Garib Awas Yojana में आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है। आवेदन करने के लिए आवेदकों को हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट hfa.haryana.gov.in पर जाना होगा।
- होम पेज पर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अपनी परिवार पहचान पत्र संख्या दर्ज करें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
आवेदन सत्यापित होने के बाद पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाएगा।