
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किसान पेंशन योजना (Farmers Pension Scheme) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
हरियाणा सरकार ने इस योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों के कलेक्टरों को किसानों के आंकड़े भेजे गए हैं और उन्हें मिलान कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।
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कौन ले सकता है Haryana Kisan Pension Yojana का लाभ?
हरियाणा किसान पेंशन योजना के तहत कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन करने वाले किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा:
- केवल हरियाणा के किसान ही इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
- किसान की उम्र 58 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- किसान के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए।
- किसान के परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- परिवार में केवल एक व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- किसान के पास बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।
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आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
किसान पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- खेत की खसरा खतौनी
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता प्रमाण पत्र
- किसान का पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा सरकार की पहल और उद्देश्य
हरियाणा सरकार की यह पहल राज्य के कमजोर और सीमांत किसानों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए है। प्रदेश सरकार चाहती है कि छोटे किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा मिले और उन्हें किसी तरह की वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है।
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आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा किसान पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए राज्य सरकार जल्द ही एक पोर्टल लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा, किसान अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसानों को अपने सभी आवश्यक दस्तावेज साथ ले जाने होंगे।
राज्य सरकार द्वारा इस योजना को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वास्तविक किसानों को इसका लाभ मिल सके।