यदि आप अपने घर को किराए पर देने की योजना बना रहे हैं, तो आपको सरकार द्वारा लागू किए गए नए टैक्स नियमों को ध्यान में रखना होगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में मकान मालिकों के लिए कुछ कड़े नियम लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य किराए की आय पर टैक्स चोरी को रोकना है। अब मकान मालिकों को अपनी प्रॉपर्टी से होने वाली आय को सही ढंग से घोषित करना और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत टैक्स चुकाना अनिवार्य कर दिया गया है।
क्यों बढ़ीं मकान मालिकों की मुश्किलें?
पहले, कई मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट न बनाकर या किराए की वास्तविक आय को छिपाकर टैक्स बचा लेते थे। लेकिन बजट 2024 में सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब ऐसा करना संभव नहीं होगा। अब मकान मालिकों को किराए की पूरी आय घोषित करनी होगी, अन्यथा उन पर पेनल्टी लगाई जा सकती है।
नए नियमों के तहत, टैक्स रिटर्न में किराए से होने वाली आय को दिखाना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मकान मालिकों के लिए टैक्स रिबेट का भी प्रावधान किया है, लेकिन इसके लिए आय की सटीक घोषणा करना जरूरी होगा।
क्या है ‘इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी’?
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भारतीय आयकर अधिनियम का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिसके तहत मकान मालिकों को उनकी प्रॉपर्टी से होने वाली आय पर टैक्स देना होता है। पहले, कई मकान मालिक इस आय को छिपाकर टैक्स बचाते थे, लेकिन अब नए नियमों के तहत ऐसा करना मुश्किल होगा।
अब, किराए की आय पर 30% तक टैक्स बचाने का अवसर दिया गया है, लेकिन इसके लिए सभी विवरणों को सही ढंग से घोषित करना होगा। यह प्रावधान सरकार को टैक्स चोरी रोकने और राजस्व बढ़ाने में मदद करेगा।
कब से लागू होंगे नए नियम?
नए टैक्स नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होंगे। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करते समय मकान मालिकों को इन नियमों का पालन करना होगा। यदि कोई मकान मालिक अपनी आय सही तरीके से घोषित नहीं करता है, तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है।
मकान मालिकों को राहत
हालांकि, मकान मालिकों के लिए राहत की बात यह है कि प्रॉपर्टी से होने वाली आय पर 30% तक टैक्स छूट का प्रावधान किया गया है। यह छूट मकान मालिकों को टैक्स के बोझ से बचाने में मदद करेगी।
इसके अलावा, मकान मालिक अगर किराए की आय को सही ढंग से घोषित करते हैं, तो वे अन्य सरकारी योजनाओं और प्रोत्साहनों का भी लाभ उठा सकते हैं।