पुराने ITR की जरूरत क्यों पड़ती है? जानिए कब मांग सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और कैसे करें डाउनलोड

पुराने ITR की जरूरत क्यों पड़ती है? जानिए कब मांग सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और कैसे करें डाउनलोड
पुराने ITR की जरूरत क्यों पड़ती है? जानिए कब मांग सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और कैसे करें डाउनलोड
पुराने ITR की जरूरत क्यों पड़ती है? जानिए कब मांग सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और कैसे करें डाउनलोड

अगर आपने किसी साल Income Tax Return (ITR) फाइल किया है, तो भविष्य में कई मौकों पर उसकी जरूरत पड़ सकती है। यह सिर्फ टैक्स रिटर्न नहीं बल्कि आपकी वित्तीय स्थिति का प्रमाण होता है। आज के समय में बैंक से होम लोन, पर्सनल लोन लेने, विदेश यात्रा या वीजा अप्लाई करने, सरकारी योजनाओं में आवेदन करने या पुराने साल का टैक्स रिफंड क्लेम करने जैसी तमाम स्थितियों में ITR की पुरानी कॉपी मांगी जाती है। खासकर ऐसे मामलों में जहां आय का वैध दस्तावेज पेश करना जरूरी होता है, वहां ITR-V की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

Income Tax Return-V (ITR-V) क्या होता है?

ITR-V यानी Income Tax Return Verification एक प्रकार का acknowledgment फॉर्म होता है, जो ऑनलाइन ITR फाइल करने के बाद प्राप्त होता है। इसमें उस वित्तीय वर्ष में दी गई आय, टैक्स और अन्य व्यक्तिगत जानकारियों का सार होता है। यह दस्तावेज यह प्रमाणित करता है कि आपने उस वर्ष का आयकर रिटर्न सही ढंग से फाइल किया है। इसमें आपका नाम, PAN नंबर, पता, असेसमेंट ईयर, कुल आय, टैक्स की राशि आदि विवरण होते हैं। यही कारण है कि यह दस्तावेज वित्तीय प्रमाण के रूप में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

पुराने ITR कहां और कैसे डाउनलोड करें?

अगर आपको पुराने वर्षों के ITR या ITR-V की कॉपी डाउनलोड करनी है, तो इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in पर लॉगइन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी के रूप में अपना PAN नंबर और पासवर्ड डालना होता है।

इसके बाद आपको ‘e-File’ सेक्शन में जाना होता है, जहां ‘Income Tax Returns’ का विकल्प मिलेगा। वहां जाकर ‘View Filed Returns’ पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने उन सभी वर्षों की ITR की लिस्ट आ जाएगी, जिनमें आपने रिटर्न फाइल किया है। अब उस वर्ष को चुनें, जिसकी ITR-V या ITR डाउनलोड करनी है और फिर ‘Download Form’ या ‘Download ITR-V’ पर क्लिक करके PDF फाइल सेव कर लें।

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पासवर्ड प्रोटेक्टेड PDF फाइल कैसे खोलें?

ITR-V फॉर्म PDF फॉर्मेट में डाउनलोड होता है और यह पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। इस फाइल को खोलने के लिए पासवर्ड के रूप में आपका PAN नंबर (अक्षरों में कैपिटल) और जन्मतिथि (DDMMYYYY फॉर्मेट में) डालना होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका PAN नंबर ABCDE1234F है और जन्मतिथि 16 जून 1985, तो पासवर्ड होगा ABCDE1234F16061985। पासवर्ड डालते ही फाइल ओपन हो जाएगी और आप इसे सेव या प्रिंट कर सकते हैं।

बैंक लोन, वीजा और सरकारी योजनाओं में ITR की अहमियत

बैंक या किसी भी फाइनेंशियल संस्था से जब आप होम लोन, बिजनेस लोन या पर्सनल लोन लेने जाते हैं, तो वहां आपकी वित्तीय स्थिति को जांचने के लिए पिछले दो से तीन वर्षों की ITR मांगी जाती है। इससे यह प्रमाणित होता है कि आपकी आमदनी नियमित और टैक्स भुगतान सही तरीके से हुआ है।

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इसी तरह, जब आप विदेश यात्रा या वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि USA, UK, Schengen देश आदि, तो इमिग्रेशन अधिकारी यह जांचते हैं कि आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं या नहीं। इसके लिए आपके पास आय का सटीक रिकॉर्ड होना आवश्यक है, जिसमें ITR सबसे विश्वसनीय दस्तावेज माना जाता है।

सरकारी योजनाओं जैसे कि PMAY (Pradhan Mantri Awas Yojana), Renewable Energy सब्सिडी, कृषि लाभ योजनाओं या स्टार्टअप सब्सिडी में भी पात्रता साबित करने के लिए ITR की कॉपी मांगी जाती है। इसके जरिए सरकार यह जांचती है कि आवेदक योजना के नियमों के अनुसार लाभ पाने के योग्य है या नहीं।

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पुराने ITR से जुड़े जरूरी सुझाव

अगर आप नियमित रूप से ITR फाइल करते हैं, तो यह बेहद जरूरी है कि आप हर साल की फाइल को डिजिटल और प्रिंट दोनों फॉर्मेट में सुरक्षित रखें। ईमेल में जो ITR-V फॉर्म आता है, उसका बैकअप जरूर बनाएं। अगर कभी फाइल का पासवर्ड भूल जाएं तो PAN नंबर और जन्मतिथि की मदद से आसानी से फाइल खोली जा सकती है।

साथ ही, जैसे ही आप ITR फाइल करते हैं, तुरंत उसकी कॉपी डाउनलोड करके सेव कर लें, ताकि भविष्य में किसी जरूरी दस्तावेज की कमी न हो। समय-समय पर अपने इनकम टैक्स पोर्टल के डैशबोर्ड में जाकर अपनी फाइलिंग हिस्ट्री भी जांचते रहें।

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By Rohit Kumar

नमस्ते, Eath NEWJ में आपका स्वागत है! मैं रोहित कुमार हूं, Earthnewj.com चलाने वाला व्यक्ति। कई समाचार पोर्टलों में काम करने के बाद अपने 8 सालों के अनुभव से मैं अर्थ न्यूज को चला रहा हूँ, इस पोर्टल पर मेरी कोशिश हैं की अपने पाठकों को काम की खबर दे पाऊँ।

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