
मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने अपने राज्य में रहने वाले किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसके माध्यम से राज्य के सभी कृषक भाइयों को कृषि पंप कनेक्शन लगवाने पर 93 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी धनराशि 3 एचपी (Horse Power) से लेकर 10 एचपी तक के पंप कनेक्शनों पर लागू होगी। इसके अलावा घरेलू उपभोक्ता को भी अटल गृह ज्योति (Atal Griha Jyoti Yojana) के तहत बिजली बिल में बड़ी राहत दी गई है। यह योजना मध्यप्रदेश विधुत नियामक आयोग (Electricity Regulatory Commission) द्वारा 29 मार्च 2025 को घोषित नई विधुत दरों के आधार पर तैयार की गई है।
किसानों को सालाना बिजली बिल में जबरदस्त राहत
राज्य में ऊर्जा मंत्री प्रधुमन सिहं तोमर ने जानकारी दी कि सरकार अब किसानों के 3 एचपी से 10 एचपी तक के पंप कनेक्शन पर वार्षिक बिजली बिल का केवल 7 प्रतिशत हिस्सा ही वसूल करेगी, बाकी बचा हुआ 93% राशि राज्य सरकार स्वयं करेगी। इसके अलावा नए दरों के मुताबिक 3 एचपी कृषि पंप का सालाना बिजली बिल ₹30,730 तय किया गया है। साथ ही 5 एचपी पंप के लिए यह राशि ₹54,671 है। वहीं, 10 एचपी पंप पर बिजली बिल ₹1,15,655 तक पहुंचता है। लेकिन किसानों को अब इन दरों पर बड़ी राहत मिलने वाली है। उन्हें केवल ₹750 प्रति एचपी के हिसाब से भुगतान करना होगा। इसका मतलब 3 एचपी पर ₹2,250, 5 एचपी पर ₹3,750 और 10 एचपी पर ₹7,500 का भुगतान किसानों को करना होगा।
सरकार द्वारा वहन की जाने वाली सब्सिडी की राशि
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सरकार किसानों को प्रतिवर्ष 3 एचपी पंप पर ₹28,480, 5 एचपी पर ₹50,921 और 10 एचपी पर ₹1,08,155 की सब्सिडी प्रदान करेगी। इस कदम से राज्य के लगभग 37 लाख किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा। यह निर्णय प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, सिंचाई लागत कम करने और किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
घरेलू उपभोक्ताओं को भी मिलेगा फायदा
अटल गृह ज्योति योजना के तहत राज्य के लगभग 1 करोड़ 7 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक की खपत पर राहत दी जाएगी। पहले 100 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को मात्र ₹100 का भुगतान करना होगा, जबकि शेष लगभग ₹566 का बोझ सरकार सब्सिडी के रूप में वहन करेगी। इससे आम जनता पर महंगाई का सीधा असर कम होगा।
विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी नई दरें
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने नई विद्युत दरों में बिजली कंपनियों द्वारा मांगी गई 7.52 प्रतिशत वृद्धि की अपेक्षा केवल 3.46 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत 100 यूनिट तक खपत करने वालों के बिल में ₹24 की वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन इस अतिरिक्त राशि को सरकार अटल गृह ज्योति योजना के तहत सब्सिडी में देगी। साथ ही, घरेलू उपभोक्ताओं को मीटर रेंट या न्यूनतम बिलिंग चार्ज से भी राहत मिली है।
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स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को अतिरिक्त लाभ
स्मार्ट मीटर (Smart Meter) उपभोक्ताओं को भी नए टैरिफ में विशेष छूट दी गई है। 10 किलोवाट से कम लोड वाले उपभोक्ता यदि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली का उपयोग करते हैं तो उन्हें 20 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा, उच्च-दाब (High Voltage) उपभोक्ताओं को रात में बिजली उपयोग करने पर 7.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
ग्रीन एनर्जी को मिलेगा प्रोत्साहन
सरकार ने Renewable Energy को प्रोत्साहित करने की दिशा में Green Tariff में कटौती की है, जिससे हरित ऊर्जा को अपनाने की ओर उपभोक्ता अग्रसर होंगे, स्मार्ट मीटर और प्रीपेड उपभोक्ताओं को भी इस नई दर संरचना में लगातार छूट दी जाती रहेगी।
बिजली कंपनियों को सुधार के लिए निर्देश
ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने बिजली वितरण कंपनियों को उपभोक्ता सेवाओं में सुधार, शोध एवं तकनीकी उन्नयन के लिए फंड बनाने के निर्देश भी दिए हैं। यह टैरिफ आदेश आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.mperc.in/ पर उपलब्ध है।
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किसानों और आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी सौगात
मध्यप्रदेश सरकार का यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली को सुलभ और सस्ती बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। इससे जहां किसानों की सिंचाई लागत में भारी कटौती होगी, वहीं आम घरों का बिजली खर्च भी कम हो जाएगा। हालांकि, सब्सिडी की यह भारी राशि राज्य के राजस्व पर कितना भार डालेगी, यह भविष्य की समीक्षा का विषय रहेगा, लेकिन फिलहाल यह कदम करोड़ों लोगों को राहत पहुंचाने वाला है।