31 मार्च से पहले निपटा लें ये इनकम टैक्स से जुड़े जरूरी काम, वरना होगा बड़ा नुकसान

💡 टैक्स बचाने और जुर्माने से बचने का आखिरी मौका! अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइलिंग, एडवांस टैक्स, पैन-आधार लिंकिंग और 80सी निवेश नहीं किया है, तो समय तेजी से निकल रहा है। जानिए कौन-कौन से काम करने हैं अनिवार्य, वरना आपका पैसा कट सकता है🚀

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Written byRohit Kumar

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31 मार्च से पहले निपटा लें ये इनकम टैक्स से जुड़े जरूरी काम, वरना होगा बड़ा नुकसान
31 मार्च से पहले निपटा लें ये इनकम टैक्स से जुड़े जरूरी काम, वरना होगा बड़ा नुकसान

फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी (Tax Liability) 10,000 रुपये से अधिक है, तो आपको एडवांस टैक्स (Advance Tax) की अंतिम किस्त 15 मार्च, 2025 तक जमा करनी होगी। अगर आप इस तारीख तक भुगतान करने में चूक जाते हैं, तो आपको सेक्शन 234सी (Section 234C) के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) को ब्याज चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा, इनकम टैक्स से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी हैं, जिन्हें 31 मार्च से पहले पूरा करना जरूरी है, वरना आपको वित्तीय नुकसान झेलना पड़ सकता है।

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फाइनेंशियल ईयर 2024-25 समाप्त होने से पहले, आपको अपने सभी इनकम टैक्स से जुड़े कार्यों को पूरा कर लेना चाहिए। चाहे वह एडवांस टैक्स का भुगतान हो, आईटीआर फाइलिंग हो, या पैन-आधार लिंकिंग, सभी कार्यों को समय पर पूरा करना जरूरी है।

एडवांस टैक्स भुगतान की अंतिम तारीख 15 मार्च, 2025

जो लोग स्व-नियोजित (Self-Employed) या व्यवसायी हैं, उनके लिए एडवांस टैक्स का भुगतान और भी महत्वपूर्ण है। सैलरीड एम्प्लॉइज (Salaried Employees) के मामले में, आमतौर पर उनका टैक्स टीडीएस (TDS) के रूप में कटता है, लेकिन अगर उन्हें अतिरिक्त आय होती है, तो उन्हें भी एडवांस टैक्स देना पड़ सकता है।

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एडवांस टैक्स को समय पर जमा न करने पर सेक्शन 234बी (Section 234B) और 234सी (Section 234C) के तहत ब्याज लगाया जाता है। यह ब्याज 1% प्रति माह के हिसाब से लागू होता है, जो टैक्सपेयर्स पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है।

80सी के तहत निवेश करें और टैक्स में बचत पाएं

सेक्शन 80सी (Section 80C) के तहत करदाता 1.50 लाख रुपये तक की कटौती का लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत कुछ प्रमुख निवेश विकल्प इस प्रकार हैं:

  • पीपीएफ (PPF – Public Provident Fund)
  • ईपीएफ (EPF – Employees’ Provident Fund)
  • एनएससी (NSC – National Savings Certificate)
  • एलआईसी पॉलिसी (LIC Policy)
  • टैक्स सेविंग एफडी (Tax Saving Fixed Deposit)
  • यूलिप (ULIP – Unit Linked Insurance Plan)
  • सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana)

अगर आपने अभी तक इन निवेश विकल्पों में निवेश नहीं किया है, तो 31 मार्च, 2025 से पहले निवेश करके टैक्स में कटौती (Tax Deduction) का लाभ उठाया जा सकता है।

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आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2025

अगर आपने अब तक आयकर रिटर्न (ITR – Income Tax Return) दाखिल नहीं किया है, तो 31 मार्च, 2025 से पहले इसे जरूर दाखिल कर दें। लेट फीस से बचने और संभावित कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए समय पर आईटीआर भरना बेहद जरूरी है।

अगर आप इस तारीख के बाद आईटीआर भरते हैं, तो आपको धारा 234एफ (Section 234F) के तहत 10,000 रुपये तक का पेनल्टी (Penalty) चुकाना पड़ सकता है। इसके अलावा, यदि आप आईटीआर फाइल करने में और अधिक देरी करते हैं, तो आपको ब्याज और अन्य कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

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पैन-आधार लिंकिंग जरूरी

सरकार ने पैन (PAN – Permanent Account Number) और आधार (Aadhaar) को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने 31 मार्च, 2025 तक अपना पैन-आधार लिंक नहीं किया, तो आपका पैन निष्क्रिय (Inactive) हो सकता है। इससे आपको बैंकिंग कार्यों में दिक्कत हो सकती है और आपके वित्तीय लेन-देन प्रभावित हो सकते हैं।

कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए करें निवेश

अगर आपने स्टॉक्स (Stocks) या रियल एस्टेट (Real Estate) से लाभ कमाया है और कैपिटल गेन टैक्स (Capital Gains Tax) से बचना चाहते हैं, तो आपको सही समय पर सेक्शन 54 और सेक्शन 54ईसी (Section 54 & Section 54EC) के तहत निवेश करना होगा।

  • सेक्शन 54 के तहत, यदि आप संपत्ति बेचकर नया घर खरीदते हैं, तो आपको टैक्स में राहत मिलती है।
  • सेक्शन 54ईसी के तहत, यदि आप कैपिटल गेन को एनएचएआई (NHAI) या आरईसी (REC) के बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, तो आप टैक्स से बच सकते हैं।

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31 मार्च से पहले इन दस्तावेजों की जांच करें

  1. आईटीआर वेरिफिकेशन (ITR Verification): अगर आपने आईटीआर भरा है, लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया है, तो इसे 31 मार्च से पहले पूरा कर लें।
  2. एचआरए (HRA) डॉक्यूमेंट: किराए पर रहने वाले लोग हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) के लिए किराए की रसीद जमा करना न भूलें।
  3. सभी टैक्स बचत दस्तावेज: अगर आपकी कंपनी ने टैक्स बचत दस्तावेज नहीं लिए हैं, तो इसे 31 मार्च से पहले जमा कर दें।

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