Income Tax New Rules: 1 अप्रैल से लागू हो रहे इनकम टैक्स के नियम, कितना इनकम टैक्स चुकाना होगा?

1 अप्रैल 2025 से लागू हुए नए इनकम टैक्स नियमों के तहत सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम पर अब टैक्स नहीं देना होगा। नई टैक्स रीजीम में कम टैक्स रेट और सरलता के कारण यह टैक्सपेयर्स के लिए ज्यादा आकर्षक बन गई है। हालांकि, डिडक्शन क्लेम करने वालों के लिए ओल्ड रीजीम अब भी फायदेमंद साबित हो सकती है।

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Written byRohit Kumar

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Income Tax New Rules: 1 अप्रैल से लागू हो रहे इनकम टैक्स के नियम, कितना इनकम टैक्स चुकाना होगा?
Income Tax New Rules

1 अप्रैल 2025 से इनकम टैक्स-Income Tax के नए नियम प्रभाव में आ चुके हैं, जिनकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को यूनियन बजट के दौरान की थी। नई टैक्स रीजीम-New Tax Regime में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री करना है। इसका मतलब यह है कि अब जिनकी कुल आय 12.75 लाख रुपये तक है, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन-Standard Deduction मिलेगा।

इसके साथ ही बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट-Basic Exemption Limit को भी 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे मिडल क्लास टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

कम टैक्स देनी पड़ेगी नई रीजीम में

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Deloitte India की रिपोर्ट के अनुसार, नई टैक्स रीजीम को अपनाने से टैक्सपेयर्स को वास्तविक बचत होगी। अगर किसी की सालाना इनकम 12 लाख रुपये है, तो उसे पहले की तुलना में 83,200 रुपये कम टैक्स देना होगा। वहीं, जिनकी इनकम 16 लाख रुपये है, उन्हें अब 52,000 रुपये तक का फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ रुपये है, तो भी आप 1,25,840 रुपये तक की टैक्स बचत-Tax Savings कर सकते हैं।

इस वजह से नई टैक्स रीजीम अब पहले से अधिक अट्रैक्टिव-Attractive हो गई है और यह उन टैक्सपेयर्स के लिए बेहतर है, जो कम कटौती (डिडक्शन) क्लेम करते हैं।

कब फायदेमंद है ओल्ड टैक्स रीजीम?

हालांकि, ओल्ड टैक्स रीजीम-Old Tax Regime अब भी उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो होम लोन-Home Loan, HRA या अन्य डिडक्शन क्लेम करते हैं। अगर आपकी इनकम सालाना 24 लाख रुपये है, तो ओल्ड रीजीम तभी फायदेमंद होगी, जब आप कम से कम 8 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकें।

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ओल्ड रीजीम के तहत सेक्शन 80C, 80D और 24B जैसे प्रावधान उपलब्ध हैं, जो बड़ी टैक्स छूट प्रदान करते हैं। हालांकि ये डिडक्शन अब नई रीजीम को कम आकर्षक नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि नई रीजीम में टैक्स रेट कम हैं और प्रक्रिया ज्यादा सरल है।

सेक्शन 80C, 80D और 24B के डिडक्शन की डिटेल

सेक्शन 80C के तहत टैक्सपेयर्स पीपीएफ, ईएलएसएस, एनएससी जैसे करीब एक दर्जन निवेश विकल्पों में निवेश कर सकते हैं और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन पा सकते हैं।

सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन की सुविधा देता है। यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष से कम आयु का है और अपने परिवार के लिए पॉलिसी खरीदता है, तो उसे 25,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलेगा। अगर वह 60 वर्ष से अधिक उम्र का है, तो यह डिडक्शन 50,000 रुपये हो जाएगा। साथ ही, माता-पिता के लिए अलग से 50,000 रुपये तक की छूट मिलेगी।

सेक्शन 24B होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन देता है, जिसकी अधिकतम सीमा 2 लाख रुपये तक है।

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