इंश्योरेंस प्रीमियम होगा दोगुना? ट्रैफिक रूल तोड़ते ही बढ़ेगा खर्च, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है रद्द

हर दिन 474 मौतें… सड़क हादसों में नंबर-1 भारत अब नियमों को और सख्त करने जा रहा है। अगर आपने ट्रैफिक ई-चालान तीन महीने में नहीं भरा या एक साल में 3 बार नियम तोड़ा, तो ड्राइविंग लाइसेंस जब्त होगा और इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बढ़ेगा। जानिए क्या हैं नए नियम और कैसे आप बच सकते हैं कार्रवाई से

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Written byRohit Kumar

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इंश्योरेंस प्रीमियम होगा दोगुना? ट्रैफिक रूल तोड़ते ही बढ़ेगा खर्च, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है रद्द
इंश्योरेंस प्रीमियम होगा दोगुना? ट्रैफिक रूल तोड़ते ही बढ़ेगा खर्च, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है रद्द

Road Accident In India के मामलों में भारत विश्व में शीर्ष पर बना हुआ है। देश में हर दिन औसतन 1263 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 474 लोगों की जान चली जाती है। यानी हर घंटे करीब 55 हादसे। इन चौंकाने वाले आंकड़ों को देखते हुए सरकार अब ट्रैफिक नियमों को और कड़ा करने जा रही है। रोड सेफ्टी (Road Safety) को बढ़ाने के साथ-साथ ट्रैफिक चालान की रिकवरी रेट सुधारने के लिए सरकार कई बड़े फैसले लेने जा रही है।

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Road Accident In India के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार अब नियमों को और कठोर बना रही है। ई-चालान की समय पर अदायगी, इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस को आपस में जोड़कर एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिससे सड़क पर अनुशासन कायम हो और हादसों की संख्या में भारी गिरावट आए। अगर यह नीतियां सही तरीके से लागू होती हैं, तो 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी कोई असंभव लक्ष्य नहीं है।

क्यों जरूरी है ट्रैफिक चालान के नियमों को सख्त बनाना?

सरकार का मानना है कि जब तक लोगों को चालान न भरने पर सख्त सजा का डर नहीं होगा, तब तक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन यूं ही जारी रहेगा। नई पॉलिसी के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति निर्धारित समय पर चालान का भुगतान नहीं करता है, तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) पर कार्रवाई की जाएगी।

इस कदम का मकसद लोगों को चालान को लेकर गंभीर बनाना है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ई-चालान (E-Challan) की रिकवरी रेट अभी महज 40% है। यानी 60% से अधिक लोग जुर्माना भरते ही नहीं।

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3 महीने में चालान नहीं भरा, तो रद्द हो सकता है DL

सरकार द्वारा प्रस्तावित नए नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति तीन महीने के अंदर अपना ई-चालान नहीं भरता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि किसी वाहन चालक पर एक वित्तीय वर्ष (Financial Year) में तीन या उससे अधिक चालान हो जाते हैं, तो उसका DL कम से कम तीन महीने के लिए जब्त किया जा सकता है।

इस सख्ती का उद्देश्य स्पष्ट है—लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने से पहले दो बार सोचें।

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इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी पड़ेगा असर

सरकार की योजना चालान की जानकारी को वाहन बीमा (Vehicle Insurance) से भी जोड़ने की है। इसके तहत अगर किसी व्यक्ति के पास दो या अधिक पेंडिंग ई-चालान हैं, तो उसे इंश्योरेंस रिन्यू कराते समय अधिक प्रीमियम देना पड़ सकता है। इससे चालान न भरने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगने की उम्मीद है।

देश में सिर्फ 33% वाहनों का ही है वैध इंश्योरेंस

हालांकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third Party Insurance) सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है, लेकिन मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक देश में केवल 33% वाहनों का ही वैध बीमा है। खासकर टू-व्हीलर चालकों में इंश्योरेंस न करवाने की प्रवृत्ति अधिक है। सरकार अब ऐसे वाहनों को चिन्हित कर कार्रवाई की योजना बना रही है।

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2025 तक सड़क हादसे 50% तक कम करने का लक्ष्य

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा की थी कि सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक Road Accident In India को 50% तक घटाया जाए। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर समय रहते यह कदम नहीं उठाए गए, तो 2023 से 2025 के बीच करीब 6 से 7 लाख लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में जा सकती है।

सरकार अब सड़क इंजीनियरिंग, वाहन तकनीक, ट्रैफिक नियम और लोगों की आदतों पर एक साथ काम कर रही है। सड़कों की डिजाइनिंग को सुधारने, ब्लाइंड स्पॉट को खत्म करने और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्ती से रोक लगाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।

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सरकार की नई स्ट्रैटजी: चालान से जुड़ेगा इंश्योरेंस

नई पॉलिसी के तहत सरकार चालान और इंश्योरेंस को आपस में लिंक करने की तैयारी कर रही है। इससे न सिर्फ लोगों में जिम्मेदारी बढ़ेगी, बल्कि इंश्योरेंस कंपनियों के पास भी यह जानकारी रहेगी कि कौन-सा चालक ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता। इससे उन्हें जोखिम वर्ग (High Risk Category) में रखा जाएगा, और बीमा प्रीमियम भी अधिक लिया जाएगा।

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