एडवांस टैक्स की डेडलाइन मिस? 31 मार्च से पहले न किया ये काम तो लगेगा भारी जुर्माना और तगड़ा ब्याज

अगर आपने 15 मार्च तक एडवांस टैक्स नहीं भरा है, तो अभी भी मौका है! लेकिन देर हुई तो सेक्शन 234C और 234B के तहत भारी ब्याज भरना पड़ेगा। जानिए कैसे समय पर टैक्स चुकाकर जुर्माने से बच सकते हैं

Photo of author

Written byRohit Kumar

verified_75

Published on

एडवांस टैक्स की डेडलाइन मिस? 31 मार्च से पहले न किया ये काम तो लगेगा भारी जुर्माना और तगड़ा ब्याज
एडवांस टैक्स की डेडलाइन मिस? 31 मार्च से पहले न किया ये काम तो लगेगा भारी जुर्माना और तगड़ा ब्याज

फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स (Advance Tax) भरने की आखिरी तारीख 15 मार्च, 2025 थी। यदि आप इस तिथि तक टैक्स भरने से चूक गए हैं, तो आपके पास अभी भी 31 मार्च, 2025 तक पिछली तिमाही का बकाया एडवांस टैक्स जमा करने का अवसर है। हालांकि, अब आपको सेक्शन 234C के तहत ब्याज (Interest) का भुगतान करना होगा। यह ब्याज 1% प्रति माह की दर से लगाया जाएगा।

यह भी देखें: DU में एडमिशन का गेम चेंज! नए नियम लागू, एक गलती और छूट सकता है आपका सपना – CUET रजिस्ट्रेशन से पहले जान लें ये बातें

एडवांस टैक्स (Advance Tax) का भुगतान क्यों जरूरी?

Earthnewj से अब व्हाट्सप्प पर जुड़ें, क्लिक करें

जिन लोगों की टोटल टैक्स लायबिलिटी (Total Tax Liability) एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपये या इससे ज्यादा होती है, उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान करना होता है। इस टैक्स को एक बार में भरने की बजाय चार किस्तों में जमा करना होता है।

एडवांस टैक्स की किस्तें इस प्रकार हैं:

  1. 15 जून – टोटल टैक्स का 15%
  2. 15 सितंबर – टोटल टैक्स का 45% (पहली किस्त मिलाकर)
  3. 15 दिसंबर – टोटल टैक्स का 75% (पहली और दूसरी किस्त मिलाकर)
  4. 15 मार्च – टोटल टैक्स का 100%

15 मार्च, 2025 के बाद एडवांस टैक्स (Advance Tax) भरने पर क्या होगा?

यदि आपने 15 मार्च, 2025 के बाद एडवांस टैक्स का भुगतान किया, तो सेक्शन 234C के तहत आपको डिफर्ड टैक्स अमाउंट (Deferred Tax Amount) पर हर महीने 1% ब्याज देना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने 17 मार्च, 2025 को बकाया 25% टैक्स का भुगतान किया, तो 2 दिन की देरी के कारण आपको 1 महीने का 1% ब्याज देना होगा।

यह भी देखें: EPFO ने बदल दिए बड़े नियम! अब कर्मचारियों को मिलेगा सीधा फायदा – जानें क्या-क्या हुआ चेंज

31 मार्च, 2025 तक टैक्स नहीं भरा तो क्या होगा?

अगर आपने 31 मार्च, 2025 तक भी एडवांस टैक्स नहीं भरा, तो सेक्शन 234B के तहत अतिरिक्त ब्याज जोड़ा जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, यदि कोई टैक्सपेयर एडवांस टैक्स के रूप में अपनी कुल टैक्स लायबिलिटी का कम से कम 90% भुगतान नहीं करता है, तो उसे सेक्शन 234B के तहत भी ब्याज भरना होगा।

Also Readसुकन्या समृद्धि Vs महिला सम्मान सर्टिफिकेट: कौन देगा ज़्यादा मुनाफा? फायदे जानकर चौंक जाएंगे

सुकन्या समृद्धि Vs महिला सम्मान सर्टिफिकेट: कौन देगा ज़्यादा मुनाफा? फायदे जानकर चौंक जाएंगे

सेल्फ-असेसमेंट टैक्स (Self-Assessment Tax) क्या है?

एडवांस टैक्स केवल फाइनेंशियल ईयर के दौरान ही चुकाया जा सकता है। 31 मार्च के बाद जमा किया गया टैक्स सेल्फ-असेसमेंट टैक्स (Self-Assessment Tax) कहलाएगा, जो असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए माना जाएगा।

उदाहरण के लिए, यदि कोई टैक्सपेयर 15 दिसंबर, 2024 को 75% टैक्स भर देता है लेकिन 15 मार्च, 2025 तक बाकी टैक्स जमा नहीं करता और 2 अप्रैल, 2025 को टैक्स भरता है, तो उसे:

  • सेक्शन 234C के तहत 1% ब्याज
  • सेक्शन 234B के तहत अतिरिक्त ब्याज देना होगा।

यह भी देखें: आम की फसल पर मंडरा रहा बड़ा खतरा! इस खतरनाक कीट से बौर-फल बर्बाद, मोबाइल से तुरंत करें पहचान और बचाव

फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की सलाह

अगर आपके पास पूरी एडवांस टैक्स राशि नहीं है, तो जितना संभव हो उतना टैक्स चुका दें। ऐसा करने से ब्याज का बोझ कम पड़ेगा और आपको ज्यादा चार्ज नहीं देना होगा।

Also Readhow-to-apply-for-free-solar-panel-scheme-all-details

अपने घर में फ्री सोलर पैनल लगाएं, जानें आवेदन प्रक्रिया

You might also like

Leave a Comment

हमारे Whatsaap ग्रुप से जुड़ें