31 मार्च से पहले करवा लें ये जरूरी काम तो जा सकती है आपकी जमीन! जानिए क्या करना है ज़रूरी

बिहार सरकार ने सभी भूमि मालिकों के लिए 31 मार्च तक स्व-घोषणा प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य किया है। साथ ही, भू-राजस्व भुगतान भी समय पर करना ज़रूरी है। निर्धारित समयसीमा में यह कार्य नहीं करने पर आपकी जमीन पर सरकार कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इस लेख में जानिए कैसे और कहां से करें यह जरूरी प्रक्रिया पूरी, ताकि आपकी जमीन रहे आपके कब्जे में।

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Written byRohit Kumar

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31 मार्च से पहले करवा लें ये जरूरी काम तो जा सकती है आपकी जमीन! जानिए क्या करना है ज़रूरी

31 मार्च की तारीख सिर्फ वित्तीय वर्ष की समाप्ति नहीं है, बल्कि भूमि स्वामियों के लिए एक बेहद अहम डेडलाइन भी है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि सभी रैयतों (भूमि मालिकों) को अपनी जमीन से जुड़े जरूरी दस्तावेज और प्रमाण-पत्र तय समय सीमा के भीतर अपडेट करने होंगे। यदि आपने यह कार्य नहीं किया तो भविष्य में जमीन पर मालिकाना हक को लेकर समस्या खड़ी हो सकती है, यहां तक कि कानूनी कार्रवाई और जमीन की जब्ती तक की नौबत आ सकती है।

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स्व-घोषणा प्रमाण पत्र क्यों है अनिवार्य

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राज्य सरकार द्वारा चल रहे भूमि सर्वेक्षण और रिकॉर्ड अपडेट अभियान के अंतर्गत सभी भूमि मालिकों को अपनी भूमि के बारे में स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (Self-Declaration Certificate) देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रमाण पत्र के जरिए आप यह घोषित करते हैं कि आपके पास जो भूमि है, वह आपके स्वामित्व में है और उसमें कोई विवाद या भ्रम नहीं है। यह प्रक्रिया न केवल मालिकाना हक की पुष्टि करती है बल्कि सरकारी रिकॉर्ड को भी पारदर्शी बनाती है।

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ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया की पूरी जानकारी

बिहार सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए दोनों विकल्प—ऑनलाइन और ऑफलाइन—उपलब्ध कराए हैं। आप चाहें तो अपने ग्राम पंचायत या अंचल कार्यालय में जाकर फॉर्म भर सकते हैं, या फिर राज्य की भू-अभिलेख वेबसाइट पर जाकर डिजिटल तरीके से अपना स्व-घोषणा पत्र अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखें, अंतिम तिथि 31 मार्च है, और इसके बाद जमा किए गए फॉर्म मान्य नहीं होंगे।

भू-राजस्व भुगतान भी है उतना ही जरूरी

सिर्फ स्व-घोषणा ही नहीं, बल्कि आपकी भूमि पर बकाया लगान (भू-राजस्व) भी समय पर जमा करना अनिवार्य है। यदि आप लगान जमा नहीं करते हैं, तो यह मान लिया जाएगा कि आप जमीन का उपयोग नहीं कर रहे या उस पर कोई हक नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत आपकी जमीन को जब्त या नीलाम भी कर सकती है। भू-राजस्व का भुगतान अब ऑनलाइन माध्यम से भी किया जा सकता है, जिससे प्रक्रिया और भी सरल हो गई है।

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