
ट्रेन यात्रा के दौरान कई बार ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जब यात्री समय पर स्टेशन नहीं पहुँच पाते और उनकी ट्रेन छूट जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या उसी टिकट पर अगली या दूसरी ट्रेन में यात्रा की जा सकती है? भारतीय रेलवे के नियम इस संदर्भ में क्या कहते हैं? आइए, विस्तार से समझते हैं।
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ट्रेन छूटने की स्थिति में आपकी टिकट का प्रकार और बुकिंग की स्थिति के आधार पर आगे की कार्रवाई निर्धारित होती है। जनरल टिकट धारक अगली उपलब्ध ट्रेन में उसी टिकट पर यात्रा कर सकते हैं, जबकि आरक्षित टिकट धारकों को नया टिकट लेना आवश्यक होता है। रिफंड के लिए टीडीआर फाइल करना महत्वपूर्ण है, जिससे आप अपनी राशि वापस प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा से संबंधित किसी भी असुविधा से बचने के लिए रेलवे के नियमों की जानकारी होना आवश्यक है।
जनरल टिकट धारकों के लिए नियम
यदि आपके पास जनरल कोच का टिकट है और आपकी ट्रेन छूट गई है, तो भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, आप उसी टिकट पर अगली उपलब्ध जनरल कोच वाली ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। यह सुविधा यात्रियों की सहूलियत के लिए प्रदान की गई है ताकि उन्हें नए टिकट के लिए अतिरिक्त खर्च न करना पड़े।
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आरक्षित टिकट धारकों के लिए नियम
वहीं, यदि आपके पास आरक्षित (रिज़र्वेशन) टिकट है और आपकी ट्रेन छूट गई है, तो आप उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में यदि आप बिना नया टिकट लिए दूसरी ट्रेन में सफर करते हैं, तो यह अवैध माना जाएगा और आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए, आरक्षित टिकट धारकों को सलाह दी जाती है कि वे नई यात्रा के लिए नया टिकट खरीदें।
टिकट रिफंड के नियम
यदि आपकी ट्रेन छूट गई है और आप यात्रा नहीं करना चाहते या नई ट्रेन में सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो आप टिकट रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको टीडीआर (Ticket Deposit Receipt) फाइल करनी होगी। आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करके आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं। टीडीआर फाइल करने के बाद, आपको 60 दिनों के भीतर रिफंड मिल सकता है।
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टिकट कैंसिलेशन पर रिफंड के नियम
- कन्फर्म टिकट: यदि आप ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो न्यूनतम कटौती के बाद शेष राशि रिफंड की जाती है। यदि आप प्रस्थान समय से 48 घंटे से 12 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करते हैं, तो कुल राशि का 25% काटा जाता है। वहीं, प्रस्थान समय से 12 घंटे से 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करने पर 50% राशि काटी जाती है।
- RAC और वेटलिस्टेड टिकट: इन टिकटों को ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले तक कैंसिल किया जा सकता है, जिसके बाद रिफंड नहीं मिलेगा।
तत्काल टिकट पर रिफंड
तत्काल टिकट पर रिफंड की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। यदि आपने तत्काल टिकट बुक किया है और यात्रा नहीं कर सकते, तो रिफंड के लिए टीडीआर फाइल करने का विकल्प नहीं होता।
ट्रेन रद्द होने पर रिफंड
यदि रेलवे द्वारा आपकी ट्रेन रद्द की जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप पूर्ण रिफंड के हकदार होते हैं। इसके लिए आपको टीडीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती; सिस्टम स्वतः ही रिफंड प्रक्रिया शुरू कर देता है।
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ट्रेन लेट होने पर रिफंड
यदि आपकी ट्रेन तीन घंटे या उससे अधिक लेट है और आप यात्रा नहीं करना चाहते, तो आप पूर्ण रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको टीडीआर फाइल करनी होगी।
ट्रेन का रूट बदलने पर रिफंड
यदि ट्रेन का रूट बदल दिया गया है और वह आपके गंतव्य स्टेशन से होकर नहीं गुजरती, तो आप पूर्ण रिफंड के लिए पात्र हैं। ऐसे में टीडीआर फाइल करके रिफंड प्राप्त किया जा सकता है।
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रिफंड प्रक्रिया
- ऑनलाइन टिकट: यदि आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया है, तो आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करके टीडीआर फाइल करें। इसके लिए ‘बुकिंग हिस्ट्री’ में जाकर संबंधित टिकट चुनें और ‘फाइल टीडीआर’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
- काउंटर टिकट: यदि आपने काउंटर से टिकट खरीदा है, तो निकटतम रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर टीडीआर फॉर्म भरें और जमा करें।