
देश में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2025 से पुराने वाहनों को लेकर नए और सख्त नियम लागू करने का फैसला किया है। नए नियमों के तहत वाहन स्क्रैपिंग (vehicle scrapping) और रजिस्ट्रेशन को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।
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15 साल पूरे होने पर वाहन को स्क्रैप करना अनिवार्य
यदि कोई वाहन 15 साल पुराना हो चुका है और उसका रजिस्ट्रेशन (registration expiry rule) आगे नहीं बढ़ाया गया है, तो उसे घर में रखना भी गैरकानूनी माना जाएगा। वाहन मालिकों को 180 दिनों के भीतर इस वाहन को अधिकृत स्क्रैपिंग या संग्रहण केंद्र में जमा कराना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर मोटर व्हीकल एक्ट (motor vehicle act penalty) के तहत जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
वाहन निर्माता कंपनियां भी होंगी जिम्मेदार
सिर्फ वाहन मालिक ही नहीं, बल्कि वाहन निर्माण करने वाली कंपनियों को भी स्क्रैपिंग (scrapping certificate) को लेकर जवाबदेह बनाया जाएगा। सरकार ने निर्देश दिया है कि कंपनियों को हर साल एक निश्चित संख्या में पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग करनी होगी और उसका प्रमाण-पत्र जमा करना होगा। ऐसा करने के बाद ही उन्हें नए वाहनों के निर्माण की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को इस नियम से बाहर रखा गया है।
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पुराने वाहनों के लिए तय किए गए नए लक्ष्य
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नए नियमों के तहत वर्ष 2005-06 के आधार पर गैर-परिवहन और वर्ष 2010-11 के आधार पर परिवहन वाहनों की स्क्रैपिंग (vehicle scrapping target) करनी होगी। इसके अलावा, वाहन निर्माता कंपनियों को स्टील और अन्य धातुओं में न्यूनतम 8 प्रतिशत स्क्रैपिंग पूरी करनी होगी। मंत्रालय ने राज्यों और कंपनियों को इस नीति को लेकर जागरूकता फैलाने और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करने का भी निर्देश दिया है।
एनसीआर और अन्य राज्यों में अलग नियम
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों (old vehicle rules NCR) को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं, एनसीआर से बाहर के जिलों में यदि वाहन फिटनेस टेस्ट पास करता है, तो वह हर 5 साल में फिटनेस प्रमाणपत्र (fitness certificate) लेकर सड़कों पर चल सकता है। यह नियम परिवहन और गैर-परिवहन दोनों श्रेणियों के वाहनों पर लागू होगा।
वाहनों की आयु सीमा और रजिस्ट्रेशन से जुड़े नए प्रावधान
नई स्क्रैपिंग नीति के अनुसार, परिवहन वाहनों की अधिकतम उम्र 15 साल और गैर-परिवहन वाहनों (non-transport vehicle age limit) के लिए 20 साल निर्धारित की गई है। इसके बाद भी यदि वाहन फिटनेस टेस्ट में पास हो जाता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन पांच साल की अवधि के लिए नवीनीकृत कराया जा सकता है।
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नए नियमों से क्या होगा असर?
- वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकेगा।
- सड़कों पर पुराने और असुरक्षित वाहनों की संख्या घटेगी।
- वाहन मालिकों को अपने पुराने वाहन को बेचने और स्क्रैपिंग के जरिए नया वाहन खरीदने में सहूलियत मिलेगी।
- वाहन निर्माता कंपनियों के लिए स्क्रैपिंग नीति को लागू करना अनिवार्य होगा।
- नए वाहनों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।