गुजरात के सूरत में अब किसी भी हाउसिंग सोसायटी के निवासी को अपने घर में पालतू कुत्ता रखने के लिए 10 पड़ोसियों की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह नया नियम सूरत नगर निगम (SMC) द्वारा जारी किया गया है। अब अगर कोई निवासी बहुमंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग में पालतू कुत्ता रखना चाहता है तो उसे अपनी सोसायटी के अध्यक्ष और सचिव से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना होगा। यह कदम अहमदाबाद में हुई एक दुखद घटना के बाद उठाया गया है, जिसमें पालतू कुत्ते ने एक बच्चे की जान ले ली थी।

सूरत नगर निगम ने शुक्रवार को इस आदेश की घोषणा की और कहा कि यह कदम पालतू कुत्तों के कारण होने वाली घटनाओं को कम करने और कुत्ते के मालिकों की जिम्मेदारी को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। इस नियम के तहत कुत्ते के मालिकों को पड़ोसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) लेने के लिए कहा जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुत्ता उनके आसपास रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का कारण नहीं बने।
अहमदाबाद की घटना से प्रेरित कदम
यह नया नियम अहमदाबाद में हुई एक घटना के मद्देनजर लागू किया गया है। मई 2025 में एक पालतू रोटवीलर कुत्ते ने अपने मालिक से नियंत्रण खोने के बाद एक बच्चे को हमला कर मार डाला था। यह घटना मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई थी और इसके बाद से कुत्ते के मालिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग जोर पकड़ने लगी थी। इसके फलस्वरूप, सूरत नगर निगम ने पालतू कुत्तों के मालिकों से लाइसेंस प्राप्त करने की अपील करना शुरू कर दी और उन्हें उनके कुत्तों के बारे में अधिक जिम्मेदार बनाए रखने के लिए उपाय सुझाए।
सूरत नगर निगम ने अब तक 1,000 से अधिक पालतू कुत्तों के मालिकों और आवासीय सोसायटियों को नोटिस जारी किया है। इनमें से 300 से अधिक लोग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन कर चुके हैं। यह कदम न केवल कुत्तों के मालिकों को जिम्मेदार बनाने का प्रयास है, बल्कि समाज में शांति बनाए रखने के लिए भी अहम है।
कुत्ते के मालिकों को लाइसेंस की आवश्यकता
सूरत नगर निगम ने पालतू कुत्तों के मालिकों से कहा है कि वे कुत्ते के लिए नगर निगम से लाइसेंस प्राप्त करें। इस प्रक्रिया के तहत, कुत्ते के मालिक को अपनी सोसायटी या अपार्टमेंट के अध्यक्ष और सचिव से एनओसी (NOC) प्राप्त करना होगा। यह NOC यह सुनिश्चित करेगा कि कुत्ता किसी अन्य निवासी के लिए कोई परेशानी का कारण नहीं बनेगा और उसका व्यवहार समाज के लिए सुरक्षित होगा।
नगर निगम के मार्केट अधीक्षक, दिग्विजय राम ने कहा कि पालतू कुत्तों के मालिकों से लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया है, ताकि कुत्ते के मालिकों को कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक 1,000 से अधिक नोटिस जारी किए जा चुके हैं, और इसमें से 300 से अधिक कुत्ते के मालिक लाइसेंस के लिए आवेदन कर चुके हैं।
कुत्तों के हमले और संबंधित घटनाओं को लेकर बढ़ती चिंताएं
पिछले कुछ महीनों में, गुजरात के विभिन्न हिस्सों में पालतू कुत्तों द्वारा हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं। सूरत नगर निगम द्वारा उठाए गए कदम इस बात को दर्शाते हैं कि प्रशासन अब इन घटनाओं को गंभीरता से ले रहा है और उन्हें रोकने के लिए ठोस कदम उठा रहा है। पुलिस ने भी कुत्ते के मालिकों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त की हैं, जो इस बात को दिखाती हैं कि कुत्तों के नियंत्रण में कमी के कारण कई बार खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो रही है।
इस प्रकार के हमलों के कारण ही नगर निगम ने यह फैसला लिया कि कुत्ते के मालिकों को पड़ोसियों से सहमति प्राप्त करनी होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पालतू कुत्ता किसी के लिए परेशानी का कारण नहीं बने। यह कदम पालतू कुत्तों के मालिकों के प्रति समाज की जागरूकता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देगा और इसके जरिए नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में भी जागरूक किया जाएगा।
नागरिकों का प्रतिक्रिया
सूरत में यह नया नियम लागू होने के बाद कुछ नागरिकों ने इसका स्वागत किया है, जबकि कुछ ने इसे अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण मानते हुए आलोचना की है। कुछ कुत्ते प्रेमी सोचते हैं कि यह नियम कुत्तों के मालिकों की स्वतंत्रता को बाधित कर सकता है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि यह कदम समाज में शांति बनाए रखने और पालतू कुत्तों के आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है।
इस निर्णय को लेकर अंतिम शब्द अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह स्पष्ट है कि सूरत नगर निगम ने पालतू कुत्तों के मालिकों की जिम्मेदारी बढ़ाने और समाज में शांति बनाए रखने के लिए इस कदम को उठाया है।