
शिक्षा विभाग ने जिले के सभी राजकीय स्कूलों में विद्यार्थियों से टैबलेट वापस लेने के आदेश जारी किए हैं। यह निर्देश बोर्ड परीक्षाओं और वार्षिक परीक्षाओं के संपन्न होने के बाद लागू होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई विद्यार्थी जानबूझकर टैबलेट जमा नहीं करता है, तो बोर्ड द्वारा उसका परिणाम रोक दिया जा सकता है।
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टैबलेट जमा नहीं करने पर रोक लग सकती है परिणाम पर
आदेश के अनुसार, यदि किसी विद्यार्थी ने जानबूझकर टैबलेट जमा नहीं कराया, तो उसका परिणाम रोका जा सकता है। यदि किसी प्रकार परिणाम जारी हो भी जाता है, तो विद्यार्थी को अपने स्कूल से एसएलसी (स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट), डीएमसी (डिटेल मार्क्स कार्ड) और चरित्र प्रमाण पत्र तब तक नहीं मिलेगा, जब तक वह टैबलेट वापस नहीं करता।
चार्जर, सिम और अन्य सामान भी लौटाना होगा
विद्यार्थियों को टैबलेट के अलावा उनके साथ दिया गया चार्जर, सिम और अन्य संबंधित सामान भी स्कूल में जमा कराना अनिवार्य है। इसके लिए स्कूल प्रशासन को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी लौटे हुए टैबलेट का उचित रिकार्ड रखें।
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टैबलेट जमा कराने की जिम्मेदारी कक्षा प्रभारी पर
टैबलेट जमा कराने की जिम्मेदारी स्कूलों के कक्षा प्रभारियों को सौंपी गई है। साथ ही, स्कूल प्रशासन को इन सभी टैबलेट की ऑनलाइन प्रविष्टि करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
ई-अधिगमन योजना के तहत दिए गए थे टैबलेट
गौरतलब है कि ई-अधिगमन योजना के तहत जिले के राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा नौंवी से बारहवीं के विद्यार्थियों को टैबलेट और सिम प्रदान किए गए थे। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के समाप्त होने के चलते अब इन टैबलेट को वापस लिया जा रहा है।
नौवीं और ग्यारहवीं के विद्यार्थियों को छूट
निदेशालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत स्पष्ट किया गया है कि जिन विद्यार्थियों ने नौंवीं या ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ाई जारी रखने का निर्णय लिया है और वे वर्तमान स्कूल में ही अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें अपना टैबलेट जमा नहीं कराना होगा।
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पांच दिनों के भीतर टैबलेट जमा कराने के आदेश
शिक्षा निदेशालय ने आदेश दिया है कि विद्यार्थी परीक्षाओं के संपन्न होने के पांच दिनों के भीतर अपने टैबलेट स्कूल में जमा करा दें। इससे विद्यार्थियों के रिकॉर्ड को अपडेट करने और स्कूल के संसाधनों के समुचित प्रबंधन में सहायता मिलेगी।