पैन-आधार लिंकिंग का अंतिम मौका! 31 दिसंबर से पहले करें ये जरूरी काम, वरना हो सकता है भारी नुकसान

अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले कराया था आधार नामांकन, तो आपके लिए है खुशखबरी! अब बिना किसी फीस के आधार और पैन को लिंक करने का मिल रहा है आखिरी मौका। जानिए किन्हें मिलेगा लाभ, क्या है प्रक्रिया और क्यों है यह जरूरी?

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Written byRohit Kumar

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पैन-आधार लिंकिंग का अंतिम मौका! 31 दिसंबर से पहले करें ये जरूरी काम, वरना हो सकता है भारी नुकसान
पैन-आधार लिंकिंग का अंतिम मौका! 31 दिसंबर से पहले करें ये जरूरी काम, वरना हो सकता है भारी नुकसान

PAN-Aadhaar Linking को लेकर एक बार फिर से बड़ी राहत की खबर सामने आई है। जिन लोगों ने अब तक अपना पैन कार्ड-PAN Card आधार से लिंक नहीं किया है, उनके लिए वित्त मंत्रालय-Finance Ministry ने एक खास सुविधा दी है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जिन व्यक्तियों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नामांकन आईडी-Aadhaar Enrollment ID के आधार पर स्थायी खाता संख्या-Permanent Account Number (PAN) प्राप्त की है, वे 31 दिसंबर 2025 तक बिना किसी शुल्क के पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं।

कौन उठा सकता है इस सुविधा का लाभ?

वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह छूट केवल उन व्यक्तियों के लिए है जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार के लिए नामांकन किया था और उस आधार नामांकन आईडी के आधार पर पैन कार्ड प्राप्त किया। यह सुविधा उन लोगों के लिए है जिनका आधार कार्ड बन चुका है लेकिन अब तक PAN से लिंक नहीं किया गया है। ऐसे सभी पात्र व्यक्ति 31 दिसंबर 2025 तक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

लिंकिंग न करने पर क्या हैं दंड?

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यदि आपने तय समयसीमा के भीतर पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ऐसे मामलों में आयकर विभाग द्वारा पैन को अप्रभावी-Inoperative PAN घोषित किया जा सकता है। अप्रभावी पैन कार्ड से आप न तो बैंकिंग लेनदेन कर पाएंगे और न ही कोई वित्तीय दस्तावेज तैयार करा सकेंगे। इसके अलावा टैक्स रिटर्न फाइल करना, निवेश करना या अन्य वित्तीय गतिविधियां भी बाधित हो सकती हैं।

पहले क्यों लिया जाता था शुल्क?

2022 और 2023 में जब सरकार ने आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य किया था, तब इसकी डेडलाइन को कई बार बढ़ाया गया था। लेकिन डेडलाइन समाप्त होने के बाद पैन-आधार लिंकिंग के लिए ₹1,000 तक का शुल्क लिया जाने लगा। हालांकि, अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने पैन कार्ड आधार नामांकन के आधार पर प्राप्त किया था, उन्हें यह चार्ज नहीं देना होगा।

कैसे करें PAN-Aadhaar Linking?

जो भी पात्र व्यक्ति इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, वे आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://incometax.gov.in पर जाकर अपना आधार और पैन लिंक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें लॉगिन करना होगा और ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहां पर आधार नंबर और पैन नंबर दर्ज करके ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन किया जा सकता है।

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क्या यह सुविधा सभी के लिए है?

यह मुफ्त सुविधा सभी नागरिकों के लिए नहीं है। यह सिर्फ उन्हीं लोगों को उपलब्ध है जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार के लिए आवेदन कर लिया था और उसी आधार नामांकन आईडी के जरिए पैन कार्ड प्राप्त किया। अन्य नागरिकों को यदि अब आधार और पैन लिंक करना है, तो ₹1,000 का चार्ज अभी भी लागू रहेगा।

आधार और पैन लिंकिंग क्यों है जरूरी?

भारत सरकार ने वित्तीय प्रणाली को पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य किया है। इससे टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलती है और एक व्यक्ति के एक से अधिक पैन कार्ड रखने की संभावना भी खत्म होती है। इसके अलावा यह प्रणाली डिजिटल इंडिया-Digital India मिशन को भी मजबूती देती है।

फ्यूचर में बढ़ सकता है दायरा

विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में सरकार इस सुविधा का दायरा और भी बढ़ा सकती है ताकि अधिक से अधिक लोग कानूनी रूप से अपने दस्तावेजों को अपडेट करा सकें। इसके साथ ही डिजिटल दस्तावेजों की सत्यता और उपयोगिता में भी वृद्धि होगी।

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