
बिना कंपनी की मंजूरी लिए भी निकाल सकते हैं पीएफ खाते से पैसा—यह खबर उन सभी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है जो इमरजेंसी की स्थिति में अपने पीएफ अकाउंट से त्वरित रूप से पैसे निकालना चाहते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization-EPFO) ने पीएफ खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल बना दिया है, जिससे अब कुछ विशेष परिस्थितियों में कर्मचारी नियोक्ता की अनुमति के बिना भी पैसा निकाल सकते हैं।
इमरजेंसी में मिल सकती है 1 लाख रुपये तक की निकासी की सुविधा
EPFO ने हाल ही में एक बड़ा बदलाव करते हुए इमरजेंसी की स्थिति में पीएफ खाते से निकाली जा सकने वाली राशि की सीमा को बढ़ा दिया है। पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब यदि किसी कर्मचारी को अचानक चिकित्सा या अन्य आपातकालीन खर्चों की ज़रूरत पड़ती है, तो वह बिना किसी झंझट के एक लाख रुपये तक की राशि निकाल सकता है।
यह सुविधा खासकर उन कर्मचारियों के लिए उपयोगी है जिन्हें अचानक अस्पताल में भर्ती होने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है या किसी पारिवारिक आपातकाल में तात्कालिक नकदी की आवश्यकता होती है।
किन हालातों में मिलती है यह सुविधा
हालांकि आमतौर पर पीएफ खाते से राशि निकालने के लिए नियोक्ता के हस्ताक्षर और मंजूरी की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता। उदाहरण के तौर पर गंभीर बीमारी का इलाज, मकान खरीदना या बनवाना, बच्चों की शादी या पढ़ाई के लिए फंड की ज़रूरत—इन सभी स्थितियों में आप EPFO की विशेष शर्तों के अंतर्गत पैसा निकाल सकते हैं।
अगर आपकी KYC डिटेल्स (जैसे आधार, बैंक खाता, पैन आदि) पूरी तरह अपडेटेड हैं और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव है, तो आप बिना किसी नियोक्ता की मंजूरी के भी सीधे अपने खाते से पैसा निकाल सकते हैं।
दस्तावेज जो आवश्यक होंगे
बिना नियोक्ता की अनुमति के पैसा निकालने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इसमें सबसे पहला है आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जो EPFO के पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर भी उसी UAN से लिंक होना चाहिए।
आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट जैसे पहचान पत्र, बैंक खाता जानकारी, कैंसिल चेक और एड्रेस प्रूफ के तौर पर आधार या बिजली बिल जैसे दस्तावेज भी तैयार रखने होंगे। ये सभी दस्तावेज ईपीएफओ पोर्टल पर ऑनलाइन वेरिफाई किए जाते हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया: अब और आसान
EPFO ने निकासी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है जिससे कर्मचारी बिना किसी कार्यालय में जाए, घर बैठे ऑनलाइन पैसा निकाल सकता है। इसके लिए सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और UAN नंबर तथा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉग इन करें।
लॉग इन करने के बाद ‘Online Services’ सेक्शन में जाकर ‘Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)’ पर क्लिक करें। यहां से आप Form 31 के ज़रिये एडवांस पीएफ निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर सभी दस्तावेज सही हैं और आपका KYC अपडेटेड है, तो आमतौर पर 15 दिन के भीतर राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
EPFO की डिजिटल पहल का असर
Employees Provident Fund Organization की इस नई पहल से लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो छोटी-मोटी परेशानियों में अपने PF का सहारा लेना चाहते हैं। अब उन्हें बार-बार नियोक्ता से अनुमति लेने या लंबे कागजी कामों से गुजरने की जरूरत नहीं होगी।
यह प्रक्रिया न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देती है बल्कि कर्मचारियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम है। डिजिटल इंडिया के तहत यह सुविधा कर्मचारियों को सीधे उनके स्मार्टफोन या कंप्यूटर से जोड़ती है और सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाती है।