
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PM Awas Yojana Gramin) 2.0 के तहत झारखंड के दुमका जिले में सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो चुका है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार ने 2024-25 से 2028-29 तक इस योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी है।
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योजना के तहत पात्र परिवारों को मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत गरीब और बेघर परिवारों को 1.20 लाख रुपये की लागत से पक्का मकान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का नया सर्वेक्षण 2024-25 से 2028-29 तक चलेगा, जिसमें पात्र परिवारों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
अब लाभार्थी खुद भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC) ने ‘आवास प्लस’ (Awas Plus) नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है, जिसके माध्यम से पात्र व्यक्ति खुद ही अपने मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं।
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सर्वेक्षण कार्य की जिम्मेदारी
इस योजना के सर्वेक्षण कार्य की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के सचिव को दी गई है। इसके अलावा, जिला और प्रखंड स्तर पर भी सत्यापन के लिए विशेष कमेटियां गठित की गई हैं।
प्राथमिकता किन्हें मिलेगी?
इस योजना के तहत उन लोगों को प्राथमिकता मिलेगी जिनके पास खुद का मकान नहीं है। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के परिवारों को भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, लोअर-मिडिल और मिडिल क्लास परिवार भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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आवेदन प्रक्रिया
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- लाभार्थी को अपने स्मार्टफोन में ‘आवास प्लस-2024’ (Awas Plus-2024) ऐप और ‘आधार फेस आईडी’ (Aadhaar Face ID) ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा।
- एक मोबाइल फोन से केवल एक ही सर्वे किया जा सकता है।
- आवेदन के लिए लाभार्थी का आधार नंबर अनिवार्य होगा।
31 मार्च 2025 तक पूरा होगा सर्वे
झारखंड में 31 मार्च 2025 तक इस योजना के लिए नए आवेदन किए जा सकते हैं। इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में पात्र परिवारों को पक्के मकान देने का लक्ष्य रखा गया है।
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कौन लोग योजना के लिए पात्र नहीं होंगे?
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निम्नलिखित लोग आवेदन नहीं कर सकते:
- जिन किसानों की केसीसी (KCC) लिमिट 50,000 रुपये से अधिक है।
- वे लोग जिनके पास पहले से पक्का मकान है।
- तीन पहिया और चार पहिया वाहन मालिक इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- तीन पहिया और चार पहिया कृषि उपकरण रखने वाले किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
- जिनके पास 2.5 एकड़ सिंचित भूमि या 11.5 एकड़ असिंचित भूमि है, वे भी योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।
- यदि परिवार के किसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी है या वे गैर-कृषि उद्यम में संलग्न हैं, तो वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
- इनकम टैक्स और बिजनेस टैक्स भरने वाले लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
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झारखंड में पीएम आवास योजना की प्रगति
झारखंड सरकार इस योजना को तेजी से लागू कर रही है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को पक्के मकान देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार का लक्ष्य है कि 2024-25 से 2028-29 तक अधिक से अधिक लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिले।