
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (PMAY 2.0) के तहत शहरी क्षेत्रों में मकान प्राप्त करने के लिए नए नियम और शर्तें लागू की गई हैं। हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग फॉर आल ने पत्र जारी कर इन बदलावों की जानकारी दी है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 सितंबर 2024 को लॉन्च की थी, इसलिए इस तिथि को कट-ऑफ माना जाएगा। इस तिथि तक किसी भी योजना का लाभ न उठाने वाले आवेदक ही इस योजना के पात्र होंगे।
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प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (PMAY 2.0) के तहत पात्रता और नियमों को स्पष्ट कर दिया गया है। आवेदकों को लाल डोरा क्षेत्र में भी संपत्ति के लिए प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर आवेदन की सुविधा दी गई है। सरकार इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, जिससे वे अपना पक्का मकान बना सकें।
सरकार ने तय की नई श्रेणियां
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत मकानों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
पक्का मकान
- इस श्रेणी में ऐसे मकान शामिल होंगे, जिनकी छत कंक्रीट की बनी होगी, दीवारें पक्की ईंटों या सीमेंट की चिनाई से निर्मित होंगी।
सेमी-पक्का मकान
- इसमें वे मकान आएंगे, जिनका कुछ भाग पक्का बना हो लेकिन छत अन्य सामग्री, जैसे कि गार्डर, कड़ी या मिट्टी से बनी हो।
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कच्चा मकान
- इस श्रेणी में वे मकान शामिल किए जाएंगे, जिनकी दीवारें और छत बांस, पॉलीथिन, मिट्टी या अन्य अस्थायी सामग्री से निर्मित हों।
अवैध कॉलोनियों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा
योजना के अंतर्गत अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण वाले क्षेत्रों के निवासियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल वैध संपत्तियों के मालिक ही योजना में आवेदन कर सकेंगे।
लाल डोरा और आबादी देह क्षेत्रों के लिए नियम सरल
नगर निगम रोहतक के सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर (CPO) जगदीश चंद्र के अनुसार, लाल डोरा और आबादी देह क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों को सरल कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति पर रह रहा है और उसके पास मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं हैं, तो वह नगर निगम, नगर परिषद, या नगर पालिकाओं से प्राप्त प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर आवेदन कर सकता है।
आवेदन की प्रक्रिया और वित्तीय सहायता
योजना के तहत तीन प्रकार की स्कीम्स के अंतर्गत आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं:
बेनीफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन (BLC)
- इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को तीन किस्तों में 2.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (ISS)
- इसमें घर खरीदने या बनाने के लिए होम लोन पर ब्याज में सब्सिडी दी जाएगी।
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अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP)
- इस योजना के तहत निजी डेवलपर्स के साथ मिलकर सस्ते घरों का निर्माण किया जाएगा।
घर-घर पहुंचकर होगी जांच
योजना के अंतर्गत आवेदनकर्ताओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए सरकार जल्द ही घर-घर जाकर सर्वे करेगी। यदि आवेदन में दी गई जानकारी गलत पाई गई तो संबंधित आवेदक की पात्रता रद्द कर दी जाएगी।